{"_id":"69e7cd1cab65e9a3a9053a2a","slug":"brilliant-student-dies-in-road-accident-insurance-company-to-pay-rs-1977-lakh-compensation-rudrapur-news-c-242-1-rdp1029-140334-2026-04-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: सड़क हादसे में मेधावी छात्र की मौत, बीमा कंपनी देगी 19.77 लाख मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: सड़क हादसे में मेधावी छात्र की मौत, बीमा कंपनी देगी 19.77 लाख मुआवजा
Wed, 22 Apr 2026 12:46 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 22 Apr 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक मेधावी छात्र के परिजनों को 19,77,200 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
ग्राम बरा (पुलभट्टा) निवासी शांति पाल गंगवार का 17 वर्षीय पुत्र सिद्धांत गंगवार 27 अक्तूबर 2021 की शाम अपनी बहन संजना के साथ किच्छा से ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। शक्तिफार्म मोड़ के पास तेज रफ्तार स्वराज ट्रैक्टर चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी।
गंभीर रूप से घायल सिद्धांत ने बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 31 अक्तूबर 2021 को दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विज्ञापन
अदालत में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ था लेकिन अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ट्रैक्टर चालक की गलती को माना। अदालत ने बीमा कंपनी को कुल 19,77,200 रुपये मुआवजे का आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को यह राशि याचिका दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
विज्ञापन
ग्राम बरा (पुलभट्टा) निवासी शांति पाल गंगवार का 17 वर्षीय पुत्र सिद्धांत गंगवार 27 अक्तूबर 2021 की शाम अपनी बहन संजना के साथ किच्छा से ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। शक्तिफार्म मोड़ के पास तेज रफ्तार स्वराज ट्रैक्टर चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी।
विज्ञापन
गंभीर रूप से घायल सिद्धांत ने बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 31 अक्तूबर 2021 को दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विज्ञापन
अदालत में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ था लेकिन अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ट्रैक्टर चालक की गलती को माना। अदालत ने बीमा कंपनी को कुल 19,77,200 रुपये मुआवजे का आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को यह राशि याचिका दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।