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Udham Singh Nagar News: दुष्कर्म के दोषी की जमानत नामंजूर
Wed, 28 Aug 2024 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 28 Aug 2024 11:52 PM IST
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काशीपुर। प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दुष्कर्म के एक दोषी की जमानत खारिज कर दी है। थाना आईटीआई में पीड़ित के पिता ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया था।
बीते माह एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री महुआखेड़ा गंज की एक फैक्टरी में कार्य करती है। 25 जुलाई को सुबह 08:30 बजे फैक्टरीजाने के लिए टांडा तिराहे पर ऑटो के इंतजार में खड़ी थी। तभी वहां पर महुआखेड़ा गंज में किसी दूसरी कंपनी में कार्य करने वाला आरोपी धीरज निवासी नई कॉलोनी, पैगा अपनी मोटरसाइकिल से आया और फैक्टरी छोड़ने की बात कही।
परिचित होने के कारण वह मोटरसाइकिल पर बैठ गई। बताया कि आरोपी उसकी बेटी को पैगा चेक पोस्ट के पास एक मकान में ले गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट भी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट करिश्मा डंगवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की जमानत करने के आदेश दिए।
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बीते माह एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री महुआखेड़ा गंज की एक फैक्टरी में कार्य करती है। 25 जुलाई को सुबह 08:30 बजे फैक्टरीजाने के लिए टांडा तिराहे पर ऑटो के इंतजार में खड़ी थी। तभी वहां पर महुआखेड़ा गंज में किसी दूसरी कंपनी में कार्य करने वाला आरोपी धीरज निवासी नई कॉलोनी, पैगा अपनी मोटरसाइकिल से आया और फैक्टरी छोड़ने की बात कही।
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परिचित होने के कारण वह मोटरसाइकिल पर बैठ गई। बताया कि आरोपी उसकी बेटी को पैगा चेक पोस्ट के पास एक मकान में ले गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट भी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट करिश्मा डंगवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की जमानत करने के आदेश दिए।
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