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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस मामले में अजय कुमार को छह माह की सजा
Sat, 19 Sep 2026 12:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:55 AM IST
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जसपुर। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूडि) जसपुर जहां आरा अंसारी की अदालत ने अजय कुमार को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
परिवादी कपिल कुमार के अनुसार अजय कुमार ने एक लाख रुपये का चेक दिया था। 17 अगस्त 2019 का चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। अदालत ने मामले में उपलब्ध चेक, बैंक रिटर्न मेमो, कानूनी नोटिस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अजय कुमार को दोषी ठहराया। जुर्माने में से 1.70 लाख रुपये कपिल कुमार को बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे जबकि 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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परिवादी कपिल कुमार के अनुसार अजय कुमार ने एक लाख रुपये का चेक दिया था। 17 अगस्त 2019 का चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। अदालत ने मामले में उपलब्ध चेक, बैंक रिटर्न मेमो, कानूनी नोटिस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अजय कुमार को दोषी ठहराया। जुर्माने में से 1.70 लाख रुपये कपिल कुमार को बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे जबकि 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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