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नशे के पदार्थ खरीदना, बेचना, अपने पास रखना कानूनी जुर्म है: अपर सिविल जज

Sun, 24 Sep 2017 12:47 AM IST
Updated Sun, 24 Sep 2017 12:47 AM IST
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नशे के पदार्थ खरीदना, बेचना, अपने पास रखना कानूनी जुर्म है: अपर सिविल जज
काशीपुर। विधिक सेवा शिविर में सिविल जज जूनियर डिवीजन और तहसील विधिक सेवा समिति की सचिव पारूल थपलियाल ने किशोरों और युवाओं में नशा करने की प्रवृति बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
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शनिवार को उदयराज हिंदू इंटर कालेज में आयोजित विधिक सेवा शिविर की मुख्य अतिथि अपर सिविल जज जूडि पारुल थपलियाल ने कहा कि नशे के पदार्थ खरीदना, बेचना और अपने पास रखना कानूनी अपराध है। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों व सजा की जानकारी दी।
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अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि नशे की प्रवृति वाले युवाओं का जीवन अंधकार मय हो जाता है। पूर्व बार अध्यक्ष उमेश जोशी ने कहा कि भारत विरोध देश नशीले पदार्थों को देश में भेजकर युवाओं के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां बार अध्यक्ष आनंद रस्तोगी, अधिवक्ता संदीप सहगल, प्रधानाचार्य चौधरी सुखपाल सिंह आदि थे।
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