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Uttarakhand News: सलीम हत्याकांड के 11 हत्यारोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त, अदालत ने सुनाया फैसला

Fri, 07 Aug 2026 12:00 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, काशीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, काशीपुर Published by: Heera Updated Fri, 07 Aug 2026 12:00 AM IST
सार

काशीपुर की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बहुचर्चित सलीम हत्याकांड के 11 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। 

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11 accused in Salim murder case acquitted due to lack of evidence in kashipur
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार

 

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काशीपुर में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने बहुचर्चित सलीम हत्याकांड के 11 हत्यारोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। केलाखेड़ा निवासी मासूम अली पुत्र अली रजा ने छह जून 2018 को केलाखे ड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि छह जून 2016 की शाम लगभग सात बजे वह घर पर रोजा अफ्तारी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान लईक अहमद, गुड्डू, नब्बू, दूल्हा मियां, मुन्ने, राशिद, फरमान, मनफूल, अल्ताफ, नवाब व तजम्मुल हाथों में लाठी-डंडे, पाटल, लोहे के सरिया, फरसा लेकर घर में घुस आए।

हमलावरों ने जान से मारने की नियत से सलीम, जमील, मासूम अली, अली जायरा व यासीन अली की पिटाई कर गंभीर घायल कर दिया। इस घटना में घायल सलीम की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना एसओ वीरेंद्र रमोला को सौंपी। वहीं पुलिस ने सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर उनसे लाठी-डंडे, पाटल, लोहे के सरिया, फर्सा आदि बरामद कर लिया।

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विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, अभियुक्तों पर संबंधित धारा का चार्ज लगाया गया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। इस दौरान 24 गवाहों के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद हथियारों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों व पत्रावली का प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गहनता से अवलोकन किया। अदालत ने अधिवक्ताओं के तर्कों से संतुष्ट होकर सभी 11 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर थे।

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