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चानी के पूर्व प्रधान सहित तीन लोगों को दो-दो साल की सजा
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हाइड्रो पावर प्लांट के कैंप कार्यालय में तालाबंदी कर कर्मचारियों से मारपीट व धमकी देने के मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) संदीप कुमार ने चानी गांव के पूर्व प्रधान सहित तीन लोगों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
भिलंगना ब्लाक के चानी बूढ़ाकेदार स्थित गुनसोला हाइड्रो पावर प्लांट के इंचार्ज द्वारा 26 नवंबर 2014 को घनसाली थाने में पूर्व प्रधान किशन सिंह, कुंवर सिंह और कर्ण सिंह सभी निवासी चानी, पट्टी बासर के खिलाफ तहरीर दी गई थी। तहरीर में कहा गया था कि आरोपियों ने कंपनी के कैंप कार्यालय और आवासीय परिसर में घुसकर कर्मियों के साथ मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
थाना पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से सह अभियोजन अधिकारी अजय रावत ने साक्ष्य व गवाह पेश करते हुए कहा कि कंपनी कर्मियों से मारपीट कर जान से धमकी देना गंभीर अपराध है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने तीनों अभियुक्तों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है।
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भिलंगना ब्लाक के चानी बूढ़ाकेदार स्थित गुनसोला हाइड्रो पावर प्लांट के इंचार्ज द्वारा 26 नवंबर 2014 को घनसाली थाने में पूर्व प्रधान किशन सिंह, कुंवर सिंह और कर्ण सिंह सभी निवासी चानी, पट्टी बासर के खिलाफ तहरीर दी गई थी। तहरीर में कहा गया था कि आरोपियों ने कंपनी के कैंप कार्यालय और आवासीय परिसर में घुसकर कर्मियों के साथ मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
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थाना पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से सह अभियोजन अधिकारी अजय रावत ने साक्ष्य व गवाह पेश करते हुए कहा कि कंपनी कर्मियों से मारपीट कर जान से धमकी देना गंभीर अपराध है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने तीनों अभियुक्तों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है।
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