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Tehri News: मिलावटी चावल रखने के दोषी रेस्टोरेंट संचालक को तीन माह की कैद

Mon, 08 Dec 2025 07:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 08 Dec 2025 07:22 PM IST
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Restaurant owner sentenced to three months' imprisonment for adulterated rice
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मई 2022 में चेकिंग के दौरान लिया था सैंपल
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नई टिहरी। रेस्टोरेंट में मिलावटी खुला चावल रखने के आरोप में अदालत ने रेस्टोरेंट संचालक को तीन माह की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
परिवादी व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि 14 मई 2022 को वह विशेष चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेलुपानी के पास एक रेस्टोरेंट की चेकिंग की गई तो वहां खुला कच्चा चावल का कट्टा मिला। संदेह होने पर टीम ने उस चावल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। रुद्रपुर लैब में वह चावल मिलावटी और खाने के लिए असुरक्षित बताया गया।
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रेस्टोरेंट संचालक ने उस जांच रिपोर्ट के खिलाफ खिलाफ अपील की। उसके बाद सैंपल जांच के लिए कोलकाता लैब को भेजा गया। यहां से भी यह चावल खाने के लिए मानकों के विपरीत व असुरक्षित पाया गया। उसके बाद विभाग ने 6 अप्रैल 2023 को मामला कोर्ट में दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की।
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कोर्ट ने धारा-59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अपराध के विचरण के लिए अभियुक्त के खिलाफ नोटिस जारी किया। परिवादी की ओर से दोनों प्रयोगशाला की रिपोर्ट, एक्ट के प्रावधान और कई गवाह प्रस्तुत करते हुए इसको खाद्य सुरक्षा मानक का खुला उल्लंघन बताकर अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही की अपील की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त पूरण को दोषसिद्ध पाते हुए 3 माह की सजा सुनाई।
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