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सार्वजनिक स्थानों पर आग जलाने पर रोक
अमर उजाला/नई टिहरी।
Updated Tue, 03 May 2016 09:16 PM IST
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जिलाधिकारी ज्योति नीरज खैरवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए वन क्षेत्रों से सटे सार्वजनिक स्थलों, निजी खेतों, मार्गों, होटलों रिजोर्ट सहित खुले स्थानों आग जलाने को प्रतिबंधित किया गया है।
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उन्होंने जन सामान्य से अपील की है कि वह वनों को आग से बचाने के लिए खुले में आग न जलाएं। बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत आपराधिक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।
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