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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 25 Apr 2019 10:40 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2019 10:40 PM IST
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
नई टिहरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने हत्या के दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्या की यह घटना 25 नवंबर 2017 को देवप्रयाग क्षेत्र के ग्राम दनसाड़ा में हुई थी।
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थाना देवप्रयाग क्षेत्र के ग्राम तिनसौड़ा तल्ला निवासी राजेंद्र लाल ने 25 नवंबर 2017 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह अपनी मां और भाई जजपाल के साथ 23 नवंबर को देवप्रयाग के ग्राम दनसाड़ा अपनी बुआ के लड़के बलदेव, सुखदेव और बमदेव के घर पूजा में शामिल होने गए थे। पूजा समाप्त होने के बाद 25 नवंबर को सभी रिश्तेदार अपने घर लौट रहे थे। तभी एक अन्य रिश्तेदार रामदयाल निवासी दनसाड़ा हाल निवास काली का ढाल ऋषिकेश और उसके भाई जजपाल में किसी बात को लेकर पहले कहासुनी और फिर हाथापाई हो गई। उन्होंने किसी तरह दोनों का झगड़ा समाप्त कराया। उसके बाद रामदयाल अपनी बहन फुलारी देवी के घर चला गया, लेकिन फिर शाम को रामदयाल बंदूक लेकर सुखदेव के आंगन में आ धमका और जजपाल को बाहर निकलने को कहा। जजपाल के बाहर आते ही रामदयाल ने जजपाल के दाहिने कंधे पर गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्राम प्रधान हर्षलाल ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल से बंदूक सहित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में हुई सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत ने 15 गवाह और 30 कागजी दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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