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चरस बेचने वाले आरोपी को पांच साल की कठोर कारावास

Tue, 12 Jul 2022 10:18 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 10:18 PM IST
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Charas smuggler gets five years rigorous imprisonment
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने चरस तस्कर को पांच साल का कठोर कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के तहत ढालवाला पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह राणा और एसओजी की टीम 23 सितंबर 2016 को रात को चेकिंग अभियान चला रहे थे। मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि एक संदिग्ध कार में मादक पदार्थ की बिक्री कर रहा है। टीम ने संदिग्ध व्यक्ति को ढालवाला की ओर आते देखा। रोकने पर उसने अपना नाम कलम सिंह निवासी ग्राम मेड़ थाना घनसाली बताया। उसने बताया कि बैग में चरस है और बेचने के लिए वह ऋषिकेश जा रहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 11 जुलाई को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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