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जमानत शर्तों के उल्लंघन पर भाजपा नेता को जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, नई टिहरी
Updated Thu, 22 Sep 2016 10:41 PM IST
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विस चुनाव 2012 में चुनाव आचार संहिता के दौरान दर्ज मुकदमे में जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य को छह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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वर्ष 2012 में घनसाली विधानसभा क्षेत्र में निवर्तमान विधायक भीमलाल आर्य सहित 11 लोगों के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला न्यायालय में चल रहा है। अन्य आरोपियों सहित भाजपा नेता चंद्र किशोर मैठाणी ने भी जमानत करवा ली थी, लेकिन मैठाणी के कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध कोर्ट की ओर से वारंट जारी किया गया।
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इस पर बृहस्पतिवार को मैठाणी ने वारंट निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमणी राय की अदालत ने खारिज कर दिया। मैठाणी के जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन पक्ष से मंजीत सजवाण, महेंद्र बिष्ट एवं आरोपी के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-2 का उल्लेख करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया और उन्हें छह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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