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सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप करें भुगतान
Tehri
Updated Tue, 28 Oct 2014 05:33 AM IST
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नई टिहरी। पुरानी टिहरी के वार्ड तीन के भूमिधरी विस्थापितों ने डीएम को दिए ज्ञापन में 2007 में हुए एवार्ड के अनुसार मय ब्याज से बढ़ाई गई दरों पर प्रतिकर भुगतान कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी टीएचडीसी बढ़ाई गई दरों पर भुगतान नहीं कर रही है।
भूमिधरी विस्थापितों ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुरानी टिहरी वार्ड तीन के 56 से अधिक भूस्वामियाें को धारा 28 ए के तहत भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने एवार्ड की कार्रवाई कर टीएचडीसी से तीन करोड़ 52 लाख रुपये की मांग की थी। 26 मार्च 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिहरी शहर के भूस्वामियों के जमीन रेट के सभी मामलों का निस्तारण करते हुए टीएचडीसी की सभी अपीलें खारिज कर दी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी टीएचडीसी ने वार्ड तीन के सेक्शन 28 के एवार्ड के अनुसार बढ़ाई गई दरों की शेष धनराशि मय सोलीसम व व्याज का अब तक भुगतान नहीं किया है। ग्रामीणों ने बढ़ी दरों पर मय ब्याज भुगतान कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में महीपाल सिंह नेगी, डॉ. वीएन जोशी, अनुराग पंत और मुनीद्र दत्त आदि शामिल थे।
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भूमिधरी विस्थापितों ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुरानी टिहरी वार्ड तीन के 56 से अधिक भूस्वामियाें को धारा 28 ए के तहत भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने एवार्ड की कार्रवाई कर टीएचडीसी से तीन करोड़ 52 लाख रुपये की मांग की थी। 26 मार्च 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिहरी शहर के भूस्वामियों के जमीन रेट के सभी मामलों का निस्तारण करते हुए टीएचडीसी की सभी अपीलें खारिज कर दी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी टीएचडीसी ने वार्ड तीन के सेक्शन 28 के एवार्ड के अनुसार बढ़ाई गई दरों की शेष धनराशि मय सोलीसम व व्याज का अब तक भुगतान नहीं किया है। ग्रामीणों ने बढ़ी दरों पर मय ब्याज भुगतान कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में महीपाल सिंह नेगी, डॉ. वीएन जोशी, अनुराग पंत और मुनीद्र दत्त आदि शामिल थे।
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