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दो लोगों से वसूला 40 हजार रुपये अर्थदंड
Tehri
Updated Wed, 15 Oct 2014 05:32 AM IST
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लंबगांव (टिहरी)। रौणद रमोली पट्टी के बेथाण गांव में बारहसिंगा के शिकार मामले में वन विभाग ने गांव के दो लोगों से आंशिक अर्थदंड 40 हजार रुपये वसूला है। गांव के दो लोगों ने मृत बारहसिंगा के मांस को गांव में बांट कर खाने का जुर्म स्वीकार किया है।
10 अक्तूबर को वन विभाग को बेथाण गांव के चवाड गाड तोक में बारहसिंगा का शिकार करने की शिकायत मिली थी। 11 अक्तूबर सुबह जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तो वहां अलग-अलग स्थान से उन्होंने डेढ़ सौ ग्राम मांस बरामद किया। मंगलवार को गांव के बैशाखू लाल और आनंद लाल ने वन कर्मियों को बताया कि जब कुत्ते बारहसिंगा का पीछा कर रहे थे, तो चवाड गाड तोक में बारहसिंगा चट्टान से नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। रेंजर बीडी तिवारी ने बताया कि मृत जंगली जानवर का मांस खाने पर आंशिक जुर्म का प्राविधान है। बैशाखू लाल, आनंद लाल से 40 हजार रुपये आंशिक अर्थदंड वसूला गया है।
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10 अक्तूबर को वन विभाग को बेथाण गांव के चवाड गाड तोक में बारहसिंगा का शिकार करने की शिकायत मिली थी। 11 अक्तूबर सुबह जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तो वहां अलग-अलग स्थान से उन्होंने डेढ़ सौ ग्राम मांस बरामद किया। मंगलवार को गांव के बैशाखू लाल और आनंद लाल ने वन कर्मियों को बताया कि जब कुत्ते बारहसिंगा का पीछा कर रहे थे, तो चवाड गाड तोक में बारहसिंगा चट्टान से नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। रेंजर बीडी तिवारी ने बताया कि मृत जंगली जानवर का मांस खाने पर आंशिक जुर्म का प्राविधान है। बैशाखू लाल, आनंद लाल से 40 हजार रुपये आंशिक अर्थदंड वसूला गया है।
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