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नाबालिग छात्रा को भगा ले जाने के आरोपी को 10 साल की कैद
Updated Sat, 01 Sep 2018 10:44 PM IST
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नई टिहरी। नाबालिग छात्रा को भगा ले जाने के आरोपी को विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने 10 साल की कैद और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चंबा थाना क्षेत्र के धनोल्टी के एक गांव से 18 अप्रैल 2017 को कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा अचानक लापता हो गई। परिजनों ने 30 अप्रैल को कुमाल्डा पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए तलाश शुरू की। एक मई 2017 को छात्रा एक युवक के साथ हरिद्वार से बरामद की गई। नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने विनोद पंवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शनिवार को विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
चंबा थाना क्षेत्र के धनोल्टी के एक गांव से 18 अप्रैल 2017 को कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा अचानक लापता हो गई। परिजनों ने 30 अप्रैल को कुमाल्डा पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए तलाश शुरू की। एक मई 2017 को छात्रा एक युवक के साथ हरिद्वार से बरामद की गई। नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने विनोद पंवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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शनिवार को विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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