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करदी के निलंबित ग्राम प्रधान को उच्च न्यायालय से मिला स्टे
Updated Wed, 21 Mar 2018 10:19 PM IST
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नई टिहरी। कोरदी के ग्राम प्रधान छप्पन सिंह डंगवाल के निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट नैनीताल ने स्टे दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की खंडपीठ ने मामले में डीएम टिहरी और जिला पंचायतराज अधिकारी को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब सात मई को होगी।
प्रतापनगर ब्लॉक के कोरदी गांव में सीडीओ आशीष भटगांई ने बीते 10 नवंबर को गांव का भ्रमण कर मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी पाई थी। उन्होंने ग्राम प्रधान को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद 25 जनवरी को प्रधान और वार्ड सदस्यों ने जांच अधिकारी को शपथ पत्र दिया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम सोनिका ने 26 फरवरी को प्रधान छप्पन सिंह डंगवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। निलंबन के खिलाफ प्रधान ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले में उनका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना गया और एक पक्षीय कार्रवाई की गई।
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प्रतापनगर ब्लॉक के कोरदी गांव में सीडीओ आशीष भटगांई ने बीते 10 नवंबर को गांव का भ्रमण कर मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी पाई थी। उन्होंने ग्राम प्रधान को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद 25 जनवरी को प्रधान और वार्ड सदस्यों ने जांच अधिकारी को शपथ पत्र दिया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम सोनिका ने 26 फरवरी को प्रधान छप्पन सिंह डंगवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। निलंबन के खिलाफ प्रधान ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले में उनका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना गया और एक पक्षीय कार्रवाई की गई।
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