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नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, चार पर केस दर्ज
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दिनेशपुर में मृतका प्रीति का फाइल फोटो।
- फोटो : RUDRAPUR
एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पति सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस नामजद पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
रामबाग निवासी आरेश सरकार के बेटे कनिष्क सरकार की शादी दो मार्च 2020 को वार्ड नंबर दो ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर निवासी केना ढाली की बेटी प्रीति से हुई थी। रविवार सुबह प्रीति अपने कमरे में बेड पर मृत मिली। मृतका के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। सूचना पर थानाध्यक्ष दिनेश फर्त्याल, बाजपुर के तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए।
मृतका के पति कनिष्क ने बताया कि शनिवार रात को पत्नी के साथ विवाद के बाद धक्कामुक्की हुई थी। हाथापाई में दीवार से सिर टकराने पर प्रीति को चोट आई थी लेकिन वह ठीक थी और सो गई थी। इसके बाद सुबह वह मृत अवस्था में मिली।
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इधर, सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता केना ढाली ने बेटी की दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी के ससुराली बाइक और दो लाख कैश की मांग कर रहे थे। इसको लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। बीते दिनों उसकी बेटी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया था।
28 जून को उसने दामाद को घर में बुलाकर समझाकर बेटी को उसके साथ ससुराल भेज दिया था। उन्होंने दामाद कनिष्क, समधी आरेश सरकार, समधन कमला सरकार, दामाद के तहेरे भाई बुधार सरकार पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सीओ बाजपुर दीपशिखा अग्रवाल ने भी थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 304 बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष फर्त्याल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पहले पत्नी को मारापीटा फिर दे दिया तीन तलाक
सितारगंज। मायके में रह रही एक विधवा की बेटी से रामपुर से आए ससुरालियों ने गालीगलौज कर मारपीट की और ससुरालियों के कहने पर पति ने विवाहिता को गैरकानूनी रूप से तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के वार्ड संख्या चार निवासी शायदा बेगम पत्नी स्व. रियासत खां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी का निकाह वर्ष 2016 में ग्राम खाता नगरिया थाना मिलक जिला रामपुर (यूपी) निवासी इमरान खान से हुआ था। आरोप है कि निकाह के दो महीने बाद ही पति इमरान खान और अन्य ससुरालियों ने दहेज की मांग करने के साथ मारपीट कर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। यही नहीं 25 दिसंबर 2016 को ससुरालियों ने उसे 50 हजार रुपये दहेज में लाने की बात कहकर घर से निकाल दिया। 25 मार्च 2017 को परिजनों ने 50 हजार रुपये बेटी को देकर उसे ससुराल भेज दिया।
इस घटना को छह सात महीने ही बीते कि फिर बेटी के साथ मारपीट की। 30 सितंबर 2019 को रियासत खां की मृत्यु हो गई और इसी साल पांच फरवरी को ससुरालियों ने दो लाख रुपये व कार की मांग करते हुए घर से निकाल दिया। आरोप है कि 28 जून को बेटी का पति इमरान खान, सास रिहाना, देवर सोनू व रिहान खान और विवाहित ननद हिना खान उसके घर आए और दो लाख रुपये व कार की मांग करते हुए गालीगलौज की।
आरोपियों ने बेटी के साथ मारपीट की और ससुरालियों के कहने पर इमरान ने उनकी बेटी को तीन बार तलाक दे दिया। एसएसआई प्रभात कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दहेज अधिनियम 3/4, मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 3/4 एवं आईपीसी की धारा 498ए, 323, 504 व 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना एसआई निर्मला पटवाल को सौंपी गई है।
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रामबाग निवासी आरेश सरकार के बेटे कनिष्क सरकार की शादी दो मार्च 2020 को वार्ड नंबर दो ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर निवासी केना ढाली की बेटी प्रीति से हुई थी। रविवार सुबह प्रीति अपने कमरे में बेड पर मृत मिली। मृतका के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। सूचना पर थानाध्यक्ष दिनेश फर्त्याल, बाजपुर के तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए।
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मृतका के पति कनिष्क ने बताया कि शनिवार रात को पत्नी के साथ विवाद के बाद धक्कामुक्की हुई थी। हाथापाई में दीवार से सिर टकराने पर प्रीति को चोट आई थी लेकिन वह ठीक थी और सो गई थी। इसके बाद सुबह वह मृत अवस्था में मिली।
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इधर, सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता केना ढाली ने बेटी की दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी के ससुराली बाइक और दो लाख कैश की मांग कर रहे थे। इसको लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। बीते दिनों उसकी बेटी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया था।
28 जून को उसने दामाद को घर में बुलाकर समझाकर बेटी को उसके साथ ससुराल भेज दिया था। उन्होंने दामाद कनिष्क, समधी आरेश सरकार, समधन कमला सरकार, दामाद के तहेरे भाई बुधार सरकार पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सीओ बाजपुर दीपशिखा अग्रवाल ने भी थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 304 बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष फर्त्याल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पहले पत्नी को मारापीटा फिर दे दिया तीन तलाक
सितारगंज। मायके में रह रही एक विधवा की बेटी से रामपुर से आए ससुरालियों ने गालीगलौज कर मारपीट की और ससुरालियों के कहने पर पति ने विवाहिता को गैरकानूनी रूप से तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के वार्ड संख्या चार निवासी शायदा बेगम पत्नी स्व. रियासत खां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी का निकाह वर्ष 2016 में ग्राम खाता नगरिया थाना मिलक जिला रामपुर (यूपी) निवासी इमरान खान से हुआ था। आरोप है कि निकाह के दो महीने बाद ही पति इमरान खान और अन्य ससुरालियों ने दहेज की मांग करने के साथ मारपीट कर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। यही नहीं 25 दिसंबर 2016 को ससुरालियों ने उसे 50 हजार रुपये दहेज में लाने की बात कहकर घर से निकाल दिया। 25 मार्च 2017 को परिजनों ने 50 हजार रुपये बेटी को देकर उसे ससुराल भेज दिया।
इस घटना को छह सात महीने ही बीते कि फिर बेटी के साथ मारपीट की। 30 सितंबर 2019 को रियासत खां की मृत्यु हो गई और इसी साल पांच फरवरी को ससुरालियों ने दो लाख रुपये व कार की मांग करते हुए घर से निकाल दिया। आरोप है कि 28 जून को बेटी का पति इमरान खान, सास रिहाना, देवर सोनू व रिहान खान और विवाहित ननद हिना खान उसके घर आए और दो लाख रुपये व कार की मांग करते हुए गालीगलौज की।
आरोपियों ने बेटी के साथ मारपीट की और ससुरालियों के कहने पर इमरान ने उनकी बेटी को तीन बार तलाक दे दिया। एसएसआई प्रभात कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दहेज अधिनियम 3/4, मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 3/4 एवं आईपीसी की धारा 498ए, 323, 504 व 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना एसआई निर्मला पटवाल को सौंपी गई है।