फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Principal of Pantnagar Inter College fined 25 thousand

पंतनगर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर 25 हजार का जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2019 12:33 AM IST
विज्ञापन
Principal of Pantnagar Inter College fined 25 thousand
रुद्रपुर। पंतनगर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में देरी करना भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने प्रधानाचार्य पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व भी प्रधानाचार्य पर सूचना देने में विलंब पर सूचना आयोग से जुर्माना लग चुका है।
विज्ञापन

दरअसल विजय सिंह एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय ने पंतनगर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से जून 2018 में पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर विजय सिंह ने 17 अगस्त 2018 को अपीलीय अधिकारी/ बीईओ के समक्ष अपील की थी। विभागीय अपीलीय अधिकारी ने 18 सितंबर 2018 को लोक सूचना अधिकारी को अपील निर्णय निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह में सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने 28 जनवरी 2019 को अपीलार्थी को पांच बिंदुओं की सूचनाएं 125 दिन विलंब से भेजी गई। अपीलार्थी ने राज्य सूचना आयोग में देरी से सूचना देने की शिकायत की थी।
विज्ञापन

आयोग की तरफ से लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने में देरी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लोक सूचना अधिकारी ने स्पष्टीकरण में अपीलीय अधिकारी के आदेश का अनुपालन विलंब से करने की बात स्वीकार की थी। इसे पीछे विद्यालय में नये शिक्षण सत्र शुरू होने और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को वजह बताया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

आयोग ने प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य पंतनगर इंटर कॉलेज के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना था। राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुपालन में सूचना 125 दिन विलंब से भेजने पर लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

निर्धारित समय पर राजकोष में उक्त राशि जमा नहीं होने पर बीईओ रुद्रपुर को लोक सूचना अधिकारी के वेतन/देयकों से तीन किस्तों में कटौती कर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed