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पंतनगर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर 25 हजार का जुर्माना
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रुद्रपुर। पंतनगर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में देरी करना भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने प्रधानाचार्य पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व भी प्रधानाचार्य पर सूचना देने में विलंब पर सूचना आयोग से जुर्माना लग चुका है।
दरअसल विजय सिंह एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय ने पंतनगर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से जून 2018 में पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर विजय सिंह ने 17 अगस्त 2018 को अपीलीय अधिकारी/ बीईओ के समक्ष अपील की थी। विभागीय अपीलीय अधिकारी ने 18 सितंबर 2018 को लोक सूचना अधिकारी को अपील निर्णय निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह में सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने 28 जनवरी 2019 को अपीलार्थी को पांच बिंदुओं की सूचनाएं 125 दिन विलंब से भेजी गई। अपीलार्थी ने राज्य सूचना आयोग में देरी से सूचना देने की शिकायत की थी।
आयोग की तरफ से लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने में देरी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लोक सूचना अधिकारी ने स्पष्टीकरण में अपीलीय अधिकारी के आदेश का अनुपालन विलंब से करने की बात स्वीकार की थी। इसे पीछे विद्यालय में नये शिक्षण सत्र शुरू होने और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को वजह बताया गया था।
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आयोग ने प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य पंतनगर इंटर कॉलेज के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना था। राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुपालन में सूचना 125 दिन विलंब से भेजने पर लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
निर्धारित समय पर राजकोष में उक्त राशि जमा नहीं होने पर बीईओ रुद्रपुर को लोक सूचना अधिकारी के वेतन/देयकों से तीन किस्तों में कटौती कर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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दरअसल विजय सिंह एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय ने पंतनगर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से जून 2018 में पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर विजय सिंह ने 17 अगस्त 2018 को अपीलीय अधिकारी/ बीईओ के समक्ष अपील की थी। विभागीय अपीलीय अधिकारी ने 18 सितंबर 2018 को लोक सूचना अधिकारी को अपील निर्णय निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह में सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने 28 जनवरी 2019 को अपीलार्थी को पांच बिंदुओं की सूचनाएं 125 दिन विलंब से भेजी गई। अपीलार्थी ने राज्य सूचना आयोग में देरी से सूचना देने की शिकायत की थी।
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आयोग की तरफ से लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने में देरी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लोक सूचना अधिकारी ने स्पष्टीकरण में अपीलीय अधिकारी के आदेश का अनुपालन विलंब से करने की बात स्वीकार की थी। इसे पीछे विद्यालय में नये शिक्षण सत्र शुरू होने और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को वजह बताया गया था।
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आयोग ने प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य पंतनगर इंटर कॉलेज के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना था। राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुपालन में सूचना 125 दिन विलंब से भेजने पर लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
निर्धारित समय पर राजकोष में उक्त राशि जमा नहीं होने पर बीईओ रुद्रपुर को लोक सूचना अधिकारी के वेतन/देयकों से तीन किस्तों में कटौती कर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं।