फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   No DJ After 10 PM

रात दस बजे बाद डीजे या बैंड बजाया तो होगा एक लाख का जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Feb 2020 12:57 AM IST
विज्ञापन
No DJ After 10 PM
रुद्रपुर के कलक्ट्रेट सभागार में डीजे और बैंड संचालकों की बैठक करते डीएम डॉ. नीरज खैरवाल। - फोटो : RUDRAPUR
रुद्रपुर। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर डीएम डॉ. नीरज खैरवाल और एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने बरातघर, बैंड, डीजे संचालकों के साथ ही ई रिक्शा और टैंपो यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की।
विज्ञापन

शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सुबह छह बजे से रात दस बजे तक डीजे बजाने के लिए स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। स्वीकृति के बाद भी कम ध्वनि वाले डीजे का ही प्रयोग किया जा सकता है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पांच साल सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बरातघर, डीजे और बैंड व्यवसायियों को निर्देश दिए कि वे बुकिंग के समय ग्राहक को रात दस बजे बाद डीजे का प्रयोग नहीं होने की जानकारी दें। एसएसपी ने कहा कि नियमों का पालन ग्राहक और व्यवसायी दोनों को करना होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर एसडीएम और सीओ के माध्यम से बैठकें की जाएंगी। शुरूआत में लोगों की मानसिकता बदलने में मेहनत करनी होगी। यदि कोई ग्राहक रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की जिद करता है तो इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 112 पर की जा सकती है। वहां एडीएम उत्तम सिंह चौहान, ओसी कलक्ट्रेट एनएस नबियाल, नरेश चंद्र दुर्गापाल आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed