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भूमिहीनों को आवास आवंटन को लेकर मांगा प्रस्ताव
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रुद्रपुर। किच्छा के खुरपिया फार्म में भूमिहीनों को बसाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। पिछले विधानसभा सत्र में किच्छा विधायक राजेश शुक्ला की ओर से उठाए गए सवाल पर सरकार ने कार्यवाही करने को लेकर जवाब दिया है।
बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में विधायक शुक्ला ने खुरपिया फार्म की 15 सौ एकड़ भूमि में से 500 एकड़ भूमि भूमिहीनों को आवंटित करने को लेकर नियम 53 में विधानसभा सत्र में सवाल उठाया था। इसका नेता सदन विधानसभा ने लिखित जवाब विधायक को भेजा है। इसमें नेता सदन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवगत कराया है कि खुरपिया फार्म की एक हजार एकड़ जमीन सिडकुल की ओर से उद्योग लगाने और पांच सौ एकड़ जमीन भूमिहीनों को आवंटित किए जाने के बाद भी बंजर होने के संबंध में विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के तहत नियम 53 में दी गई सूचना विधानसभा सचिवालय के माध्यम से प्राप्त हुई है।
फार्म की सीलिंग में प्राप्त 1512.90 एकड़ भूमि में से 409.37 भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति भूमिहीन तथा विस्थापितों के लिए आरक्षित है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-198 के अंतर्गत भूमि आवंटन की व्यवस्था है। इस संबंध में शासन ने आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विधायक शुक्ला ने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से कार्रवाई शुरू होने के बाद अब भूमिहीनों को शीघ्र भूमि आवंटन हो सकेगी। ब्यूरो
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बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में विधायक शुक्ला ने खुरपिया फार्म की 15 सौ एकड़ भूमि में से 500 एकड़ भूमि भूमिहीनों को आवंटित करने को लेकर नियम 53 में विधानसभा सत्र में सवाल उठाया था। इसका नेता सदन विधानसभा ने लिखित जवाब विधायक को भेजा है। इसमें नेता सदन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवगत कराया है कि खुरपिया फार्म की एक हजार एकड़ जमीन सिडकुल की ओर से उद्योग लगाने और पांच सौ एकड़ जमीन भूमिहीनों को आवंटित किए जाने के बाद भी बंजर होने के संबंध में विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के तहत नियम 53 में दी गई सूचना विधानसभा सचिवालय के माध्यम से प्राप्त हुई है।
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फार्म की सीलिंग में प्राप्त 1512.90 एकड़ भूमि में से 409.37 भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति भूमिहीन तथा विस्थापितों के लिए आरक्षित है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-198 के अंतर्गत भूमि आवंटन की व्यवस्था है। इस संबंध में शासन ने आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विधायक शुक्ला ने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से कार्रवाई शुरू होने के बाद अब भूमिहीनों को शीघ्र भूमि आवंटन हो सकेगी। ब्यूरो
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