{"_id":"58d2a33a4f1c1bb6681a4e77","slug":"sue-on-disturbances-in-milk-rosogolas-and-cold-drinks","type":"story","status":"publish","title_hn":"दूध, रसगुल्ले और कोल्ड ड्रिंक में गड़बड़ी पर मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दूध, रसगुल्ले और कोल्ड ड्रिंक में गड़बड़ी पर मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो रुड़की
Updated Wed, 22 Mar 2017 09:46 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
अमूल मिल्क पाउडर, थम्सअप कोल्ड्रिंक और रसगुल्ले के सैंपल फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से केस दर्ज कराया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों से उक्त सैंपल एकत्र किए गए थे। एडीएम कोर्ट में केस दर्ज होने के बाद अब आरोपियों से जवाब तलब किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली से पहले मुजफ्फरनगर से मंगलौर की ओर आ रहे एक वाहन को पकड़ा था, जिसमें रसगुल्ले भरे थे। लंढौरा क्षेत्र में इसकी आपूर्ति की जानी थी। उस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रसगुल्ले के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। इसके अलावा उपभोक्ता की शिकायत पर रुड़की क्षेत्र से एक अमूल मिल्क पाउडर का सैंपल लिया गया था। यह भी जांच में फेल साबित हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार के अनुसार मिल्क पाउडर के पैकेट पर अंकित शुगर की मात्रा सहित अन्य सामग्री में गड़बड़ी पाई गई।
उन्होंने बताया कि लंढौरा क्षेत्र से लिए गए थम्सअप कोल्ड्रिंक के सैंपल भी मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद तीनों मामले में केस दर्ज कराया गया है। अब एडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी, जिसमें संबंधित कंपनियों से जवाब तलब किया जाएगा। मालूम हो कि बीते रोज रुड़की में न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज द्विवेदी की अदालत ने दूध में मिलावट पाए जाने पर मंगलौर निवासी मांगेराम को छह माह की सजा सुनाई थी।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली से पहले मुजफ्फरनगर से मंगलौर की ओर आ रहे एक वाहन को पकड़ा था, जिसमें रसगुल्ले भरे थे। लंढौरा क्षेत्र में इसकी आपूर्ति की जानी थी। उस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रसगुल्ले के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। इसके अलावा उपभोक्ता की शिकायत पर रुड़की क्षेत्र से एक अमूल मिल्क पाउडर का सैंपल लिया गया था। यह भी जांच में फेल साबित हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार के अनुसार मिल्क पाउडर के पैकेट पर अंकित शुगर की मात्रा सहित अन्य सामग्री में गड़बड़ी पाई गई।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि लंढौरा क्षेत्र से लिए गए थम्सअप कोल्ड्रिंक के सैंपल भी मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद तीनों मामले में केस दर्ज कराया गया है। अब एडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी, जिसमें संबंधित कंपनियों से जवाब तलब किया जाएगा। मालूम हो कि बीते रोज रुड़की में न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज द्विवेदी की अदालत ने दूध में मिलावट पाए जाने पर मंगलौर निवासी मांगेराम को छह माह की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन