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Roorkee News: दहेज हत्या के दोषी पति समेत छह को 20-20 साल की कैद

Sat, 17 Aug 2024 04:23 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2024 04:23 AM IST
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Six people, including husband, convicted of dowry murder, sentenced to 20 years' imprisonment
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IIसभी आरोपियों को भेजा जेल, जेल प्रशासन को भी दिया कोर्ट का आदेश
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Iनौ साल पूर्व हुई थी महिला की मौत, परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप
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Iकोर्ट ने दहेज हत्या के नौ साल पुराने मामले में पति समेत छह लोगों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामले में विवाहिता की मौत शादी के डेढ़ साल बाद हो गई थी। वहीं, कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार दिन पहले ही जेल भेज दिया था।
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Iहरिद्वार एडीजे द्वितीय कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि वर्ष 2013 में लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भिक्कमपुर गांव निवासी केशोराम की बेटी की शादी क्षेत्र के पीतपुर गांव निवासी राजेश के साथ हुई थी। शादी के बाद मंजू को वर्ष 2014 के जून माह में बेटी हुई थी। इसके बाद अक्तूबर 2014 में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में ससुराल वालों का कहना था कि मंजू की बीमारी के चलते मौत हुई थी। इसके चलते मंजू का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था।
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Iकुछ दिन बाद राजेश अपनी बेटी को घर पर छोड़ गया था। अक्तूबर 2015 में केशोराम बेटी की ससुराल से अपने पोती के गर्म कपड़ों का एक संदूक घर लाए थे। उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो उसमें बेटी के लिखे दो पत्र मिले थे जिसमें ससुरालियों पर दहेज में पांच लाख की मांग पूरी न होने पर मारपीट करने की बात लिखी थी। इसे लेकर केशोराम ने बेटी के ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी।
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Iकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मृतका के पति राजेश, उसकी मां ज्ञानवती, चाचा इंद्राज निवासी पीतपुर, बहन फुल समुद्री, बहनोई महेंद्र निवासी लालपुर, थाना खानपुर व मेघराज निवासी वार्ड नंबर एक, लक्सर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि मामले में एडीजे द्वितीय कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में ट्रायल कोर्ट में दोनों पत्रों की हैंडराइटिंग की जांच कराई गई थी जिसमें पत्र मंजू के लिखे हुए पाए गए। कोर्ट ने शुक्रवार को सभी को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। पुलिस 13 अगस्त को सभी आरोपियों को जेल भेज चुकी है और जेल प्रशासन के पास कोर्ट का आदेश पहुंचा दिया है।I
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