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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण

Mon, 29 Jul 2019 11:18 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jul 2019 11:18 PM IST
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Not even removed after the order of the High Court
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकतर गांव में तालाब की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने तालाबों को अतिक्रमणमुक्त करने के आदेश दिए थे।
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भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम रूहालकी दयालपुर निवासी समाजसेवी ग्रामीण केपी सिंह ने सात वर्ष पूर्व हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि क्षेत्र के अधिकतर गांव में लोगों ने तालाबों पर अतिक्रमण किया है। तालाबों को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को छह माह में तालाबों को अतिक्रमणमुक्त कराने के आदेश दिए थे। लेकिन, आठ माह बाद भी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि शाहपुर, मकखनपुर, भगवानपुर, खेलपुर, सौसाना, रायपुर, करोंदी, पुहाना, चौली शाहबुद्दीनपुर आदि में तालाबों से अतिक्रमण नहीं हट पाया है। जबकि डाडा जलालपुर, हकीमपुर, रुहालकी आदि गांव में कुछ तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया है। तहसीलदार सुशीला कोठियाल का कहना है कि तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही तालाबों को अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा।
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