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Roorkee News: करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए रचे गए फर्जी दस्तावेज
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कस्बा लंढौरा में करोड़ों की बेशकीमती जमीन को फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और जाली बैनामों के जरिये हड़पने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर रुड़की के नामजद आरोपियों और एक सिंडिकेट के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रुड़की साकेत निवासी प्रदीप रोशियान ने मंगलवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि खसरा नंबर 124/1 रकबा 2.059 हेक्टेयर स्थित कस्बा लंढौरा में वह सह-अंशधारी है। इस भूमि का इतिहास 1972 से जुड़ा है। इसे समय-समय पर विभिन्न विक्रय पत्रों के जरिये बेचा गया। 1973 में इस भूमि को अकृषिक (धारा 143) घोषित किया गया था वहां पहले शुगर प्लांट और फिर ईंट भट्ठा संचालित था।
आरोप है कि अंचित गोयल, गौरव गोयल और मोहिनी गोयल निवासी साकेत, रुड़की ने इस मूल्यवान भूमि को हड़पने की नीयत से तहसील रुड़की के कुछ कर्मचारियों के साथ सांठगांठ की। उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर भूमि को ‘लंढौरा खंडसारी उद्योग’ की संपत्ति बताया और अपने पिता स्व. नरेंद्र कुमार को उसका पार्टनर दर्शाया जबकि नरेंद्र कुमार का स्वर्गवास वर्ष 2000 में ही हो चुका था। धोखाधड़ी से इन्होंने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया जिसके खिलाफ वर्तमान में एसडीएम कोर्ट में अपील लंबित है।
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वादी का कहना है कि इन आरोपियों के खिलाफ पहले भी वर्ष 2018 में धारा 420, 467, 468, 471, 506 के तहत मुकदमा (अपराध संख्या 425/2018) दर्ज हुआ था और चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद आरोपियों के हौसले बुलंद हैं।
आरोप हैं कि 25 अक्तूबर को अंचित गोयल ने बिना किसी कानूनी अधिकार के दिलावर व आदिल के हक में एक फर्जी मुख्तारनामा निष्पादित किया और 31 दिसंबर को इसी फर्जी पावर के आधार पर दिलावर व आदिल ने 50 लाख रुपये का एक जाली बैनामा नईम और वसीम निवासी भगवानपुर चंदनपुर के नाम कर दिया।
तहरीर में आरोप लगाया गया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड रुड़की तहसील का एक मुंशी अब्बास है जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने में माहिर है। उसका पुत्र दिलावर, आदिल और अन्य आरोपी मिलकर एक सिंडिकेट चलाते हैं जो सीधे-सादे लोगों की जमीनों को अवैध रूप से निशाना बनाता है।
कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि पीड़ित प्रदीप रोशियान की शिकायत पर आरोपियों अंचित गोयल निवासी साकेत रुड़की, दिलावर व आदिल निवासी गाधारौणा, वसीम निवासी भगवानपुर चंदनपुर व अब्बास निवासी गाधारोणा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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रुड़की साकेत निवासी प्रदीप रोशियान ने मंगलवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि खसरा नंबर 124/1 रकबा 2.059 हेक्टेयर स्थित कस्बा लंढौरा में वह सह-अंशधारी है। इस भूमि का इतिहास 1972 से जुड़ा है। इसे समय-समय पर विभिन्न विक्रय पत्रों के जरिये बेचा गया। 1973 में इस भूमि को अकृषिक (धारा 143) घोषित किया गया था वहां पहले शुगर प्लांट और फिर ईंट भट्ठा संचालित था।
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आरोप है कि अंचित गोयल, गौरव गोयल और मोहिनी गोयल निवासी साकेत, रुड़की ने इस मूल्यवान भूमि को हड़पने की नीयत से तहसील रुड़की के कुछ कर्मचारियों के साथ सांठगांठ की। उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर भूमि को ‘लंढौरा खंडसारी उद्योग’ की संपत्ति बताया और अपने पिता स्व. नरेंद्र कुमार को उसका पार्टनर दर्शाया जबकि नरेंद्र कुमार का स्वर्गवास वर्ष 2000 में ही हो चुका था। धोखाधड़ी से इन्होंने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया जिसके खिलाफ वर्तमान में एसडीएम कोर्ट में अपील लंबित है।
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वादी का कहना है कि इन आरोपियों के खिलाफ पहले भी वर्ष 2018 में धारा 420, 467, 468, 471, 506 के तहत मुकदमा (अपराध संख्या 425/2018) दर्ज हुआ था और चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद आरोपियों के हौसले बुलंद हैं।
आरोप हैं कि 25 अक्तूबर को अंचित गोयल ने बिना किसी कानूनी अधिकार के दिलावर व आदिल के हक में एक फर्जी मुख्तारनामा निष्पादित किया और 31 दिसंबर को इसी फर्जी पावर के आधार पर दिलावर व आदिल ने 50 लाख रुपये का एक जाली बैनामा नईम और वसीम निवासी भगवानपुर चंदनपुर के नाम कर दिया।
तहरीर में आरोप लगाया गया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड रुड़की तहसील का एक मुंशी अब्बास है जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने में माहिर है। उसका पुत्र दिलावर, आदिल और अन्य आरोपी मिलकर एक सिंडिकेट चलाते हैं जो सीधे-सादे लोगों की जमीनों को अवैध रूप से निशाना बनाता है।
कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि पीड़ित प्रदीप रोशियान की शिकायत पर आरोपियों अंचित गोयल निवासी साकेत रुड़की, दिलावर व आदिल निवासी गाधारौणा, वसीम निवासी भगवानपुर चंदनपुर व अब्बास निवासी गाधारोणा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।