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दहेज उत्पीड़न के आरोप में पांच के खिलाफ मुकदमा

Mon, 29 Jul 2019 11:24 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jul 2019 11:24 PM IST
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Case against five accused of dowry harassment
दहेज उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने ससुराल पक्ष के पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दहेज में 10 लाख रुपये और स्कॉर्पियो कार नहीं देने से नाराज ससुरालवालों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। वहीं, विवाहिता के मायके आकर जान से मारने का प्रयास भी किया।
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टिकोला कला के डॉ. सत्यपाल की भांजी शालिनी तोमर उर्फ शालू पुत्री राम कुमार तोमर का विवाह 29 नवंबर 2017 को धसोती रामपुर मनिहारान (सहरानपुर) निवासी महक सिंह पुत्र जगपाल के साथ हुआ था। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग स्कॉर्पियो कार और 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। शालू को पुत्र होने पर उसके ससुराल वालों को काफी सामान और नकदी दी गई थी। लेकिन, वह लोग संतुष्ट नहीं हुए। आरोप है कि 12 जून को ससुरालवालों ने शालू के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर उसके पिता रामकुमार ने रामपुर मनिहारान पुलिस को घटना के संबंध में लिखित शिकायत दी। आरोप यह भी है कि 16 जून को ससुराल पक्ष के लोग समझौता करने के लिए शालू के मायके पहुंचे और उसके परिजनों से शालू से अकेले में बात करने का बहाना बनाकर उसके गले में दुपट्टा डालकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर शालू के परिजनों ने उसे बचाया। अब पुलिस ने आरोपी पति महक सिंह, ससुर जगपाल, सास संतोष देवी, नंनद बबीता और रमा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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