{"_id":"5c6706ccbdec22738a474d9e","slug":"161550255820-roorkee-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट के आदेश पर चार शिक्षकों की सेवा समाप्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट के आदेश पर चार शिक्षकों की सेवा समाप्त
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
कोर्ट के आदेश पर उर्दू के चार शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। चारों शिक्षक लक्सर ब्लॉक में तैनात थे। इनको अपात्र बताते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है।
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016 में बीएड, टीईटी आदि के आधार पर उर्दू शिक्षकों को तैनाती दी थी। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जिन लोगों को उर्दू शिक्षक के पदों पर तैनात किया गया है, वे पात्र नहीं है। लिहाजा इनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए। काफी समय तक कोर्ट में बहस चलने के बाद कुछ दिनों पहले मामले में फैसला आया था। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेशित किया था कि इन शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) ब्रह्मपाल सिंह सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय मख्यिाली खुर्द में तैनात मैनपाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरोजपुर में तैनात दीपा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोसनी में तैनात भूपेश और राजकीय प्राथमिक विद्यालय निरंजनपुर में तैनात पवन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
विज्ञापन
कोर्ट के आदेश पर उर्दू के चार शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। चारों शिक्षक लक्सर ब्लॉक में तैनात थे। इनको अपात्र बताते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है।
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016 में बीएड, टीईटी आदि के आधार पर उर्दू शिक्षकों को तैनाती दी थी। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जिन लोगों को उर्दू शिक्षक के पदों पर तैनात किया गया है, वे पात्र नहीं है। लिहाजा इनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए। काफी समय तक कोर्ट में बहस चलने के बाद कुछ दिनों पहले मामले में फैसला आया था। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेशित किया था कि इन शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) ब्रह्मपाल सिंह सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय मख्यिाली खुर्द में तैनात मैनपाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरोजपुर में तैनात दीपा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोसनी में तैनात भूपेश और राजकीय प्राथमिक विद्यालय निरंजनपुर में तैनात पवन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
विज्ञापन