फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Now the Municipal Corporation is preparing to tighten

Rishikesh News: पशुओं को सड़क पर छोड़ा तो लगेगा जुर्माना

Sat, 03 Feb 2024 11:59 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 03 Feb 2024 11:59 PM IST
विज्ञापन
Now the Municipal Corporation is preparing to tighten
I
विज्ञापन

I

I
I

I- पशुओं के कान के टैग से होगी पशुपालक की पहचान
I

I
I

I- पशुओं को दूसरी जगह से वाहनों में छोड़ने पर लगेगी रोकI

अब पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वालों पर नगर निगम शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। एक सप्ताह तक अलग-अलग वार्डों में पशुओं को सड़कों से घर ले जाने के लिए उद्घोषणा की जाएगी। उसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

शनिवार को शहर में बढ़ती लावारिश पशुओं की संख्या, दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को लेकर नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की ओर से एक सप्ताह तक निगम क्षेत्र में जनजागरुकता के लिए माइक से मुनादी की जाएगी। जिन लोगों ने अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ा है उनसे पशुओं को सुरक्षित अपने घर ले जाने को कहा जाएगा।
विज्ञापन




एक सप्ताह के बाद पशुओं के कान में रजिस्ट्रेशन टैग के आधार पर संबंधित पशुपालक की पहचान कर पांच हजार का चालान काटा जाएगा। अर्थ दंड न दिए जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्रम एवं गोशाला संचालकों से भी अपने पशुओं को सड़क पर न छोड़ने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही दूसरे स्थानों से लावारिश पशुओं को वाहनों में लादकर बाजार के पास छोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए वन विभाग और पुलिस विभाग को पत्र लिखने की बात कही। बैठक में जीडी जोशी, उत्तम रमोला, विनोद जुगलान, पंकज गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed