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Rishikesh News: चरस तस्करी में घनश्याम सिंह को पांच साल का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 23 Oct 2026 07:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:49 PM IST
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ऋषिकेश। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अजय डुंगराकोटी की अदालत ने चरस रखने के मामले में घनश्याम सिंह को दोष सिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। घनश्याम सिंह निवासी पशुलोक, श्यामपुर, ब्लॉक आईडीपीएल कोतवाली पुलिस की ओर से दर्ज चरस तस्करी के मामले में आरोपी था और सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा था।
पुलिस के अनुसार, कोतवाली पुलिस ने आठ मार्च 2026 को चरस तस्करी के आरोप में घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक किलो चरस बरामद करने का दावा किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और मामला न्यायालय में पहुंचा।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय, ऋषिकेश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने घनश्याम सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा निर्धारित की।
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जानकारी के अनुसार, आरोपी 17 मई 2026 को जमानत पर रिहा हुआ था। अदालत के फैसले के बाद अब उसे सुनाई गई सजा का पालन करना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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पुलिस के अनुसार, कोतवाली पुलिस ने आठ मार्च 2026 को चरस तस्करी के आरोप में घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक किलो चरस बरामद करने का दावा किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और मामला न्यायालय में पहुंचा।
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मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय, ऋषिकेश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने घनश्याम सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा निर्धारित की।
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जानकारी के अनुसार, आरोपी 17 मई 2026 को जमानत पर रिहा हुआ था। अदालत के फैसले के बाद अब उसे सुनाई गई सजा का पालन करना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।