फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Five Years Rigorous Imprisonment and 50,000 Fine for Ghanshyam Singh in Charas Smuggling Case

Rishikesh News: चरस तस्करी में घनश्याम सिंह को पांच साल का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 23 Oct 2026 07:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 23 Oct 2026 07:49 PM IST
विज्ञापन
Five Years Rigorous Imprisonment and 50,000 Fine for Ghanshyam Singh in Charas Smuggling Case
ऋषिकेश। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अजय डुंगराकोटी की अदालत ने चरस रखने के मामले में घनश्याम सिंह को दोष सिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। घनश्याम सिंह निवासी पशुलोक, श्यामपुर, ब्लॉक आईडीपीएल कोतवाली पुलिस की ओर से दर्ज चरस तस्करी के मामले में आरोपी था और सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा था।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, कोतवाली पुलिस ने आठ मार्च 2026 को चरस तस्करी के आरोप में घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक किलो चरस बरामद करने का दावा किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और मामला न्यायालय में पहुंचा।
विज्ञापन


मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय, ऋषिकेश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने घनश्याम सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा निर्धारित की।
विज्ञापन
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, आरोपी 17 मई 2026 को जमानत पर रिहा हुआ था। अदालत के फैसले के बाद अब उसे सुनाई गई सजा का पालन करना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed