फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Cross case registered in case of assault between two parties

दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में क्रास मुकदमा

Sun, 20 Mar 2022 11:42 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 20 Mar 2022 11:42 PM IST
विज्ञापन
Cross case registered in case of assault between two parties
कोतवाली क्षेत्र के वीरपुर खुर्द में दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने 15 लोगों पर क्रास मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय घरों के बीच से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों परिवार के मुखिया आपस में साढ़ू भाई हैं।
विज्ञापन

कोतवाल ऋषिकेश रवि सैनी ने बताया कि 18 मार्च को वीरपुर खुर्द की गली नंबर 12 में रहने वाले दो परिवारों के बीच विवाद हो गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। शिकायतकर्ता रीता देवी पत्नी राकेश राजभर निवासी वीरपुर खुर्द, गली नंबर 12, ऋषिकेश जिला देहरादून ने तहरीर देकर बताया कि अशोक राजभर, विजय राजभर, मनीष राजभर, कुमारी जमुना, छोटेलाल, मनोज, शिवदास, संजीत ने उसके घर में घुसकर मारपीट, महिलाओं से छेड़खानी, गाली गलौज करने, जान से मारने से मारने की धमकी दी। वहीं अशोक राजभर पुत्र नागेश्वर राजभर निवासी गली नंबर 12, वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश, जिला देहरादून कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि राकेश राजभर, नंदलाल, नंदकिशोर, मेवालाल, बिजेंदर, रीता देवी, शीला देवी और अन्य कुछ लोगों ने उसके पोते मनीष के साथ मारपीट और गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी। वहीं वादी की पत्नी और उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर में पुलिस मारपीट, जाने से मारने की धमकी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed