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Rishikesh News: स्कूटी चोरी के आरोपियों को मिली जमानत
Fri, 24 Jul 2026 07:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Fri, 24 Jul 2026 07:08 PM IST
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अदालत लोगो
कोतवाली पुलिस ने 30 जून को आरोपियों को किया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश। स्कूटी चोरी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में बंद दो आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
बीते 27 जून को कोतवाली क्षेत्र से स्कूटी चोरी के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 30 जून को आरोपी रवि और कृष्ण ठाकुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की स्कूटी बरामद होने का दावा भी किया था। आरोपियों ने जमानत के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था।
जमानत पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई थी और बाद में झूठी बरामदगी दर्शाई गई। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी 30 जून से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करते हुए प्रत्येक सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
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वहीं, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए मामले को गंभीर बताते हुए याचिका निरस्त करने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें, केस डायरी और विवेचक की आख्या का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि मामले में आरोपित धाराओं के तहत अधिकतम सजा सीमित है, मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा आरोपी 30 जून से न्यायिक हिरासत में हैं। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों रवि और कृष्ण ठाकुर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें निर्धारित शर्तों पर रिहा करने का आदेश पारित किया।
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कोतवाली पुलिस ने 30 जून को आरोपियों को किया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश। स्कूटी चोरी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में बंद दो आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
बीते 27 जून को कोतवाली क्षेत्र से स्कूटी चोरी के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 30 जून को आरोपी रवि और कृष्ण ठाकुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की स्कूटी बरामद होने का दावा भी किया था। आरोपियों ने जमानत के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था।
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जमानत पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई थी और बाद में झूठी बरामदगी दर्शाई गई। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी 30 जून से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करते हुए प्रत्येक सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
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वहीं, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए मामले को गंभीर बताते हुए याचिका निरस्त करने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें, केस डायरी और विवेचक की आख्या का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि मामले में आरोपित धाराओं के तहत अधिकतम सजा सीमित है, मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा आरोपी 30 जून से न्यायिक हिरासत में हैं। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों रवि और कृष्ण ठाकुर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें निर्धारित शर्तों पर रिहा करने का आदेश पारित किया।