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छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Thu, 04 Apr 2019 01:43 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 04 Apr 2019 01:43 AM IST
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छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कोतवाली पुलिस को नाबालिग के साथ छेड़छाड़, अश्लील इशारे, मारपीट करने तथा धमकी देने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता अजय कथूरिया ने बताया कि नगर क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ लड्डू नाम का युवक छेड़छाड़ व अश्लील इशारे करता है। लड्डू ने होली के दिन दोपहर करीब 12:30 नाबालिग की झोपड़ी में घुस गया और अश्लील हरकत करने लगा। नाबालिग की मां ने शोर मचाया तो उक्त युवक ने बेटी के साथ गलत करने की धमकी दी। इसी दौरान युवक की ओर से चार अन्य लोग भी हथियारों से लैस होकर आ धमके और मारपीट की। इस घटना में महिला का बांया कंधा फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित लड़की की मां जब कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने बीते 25 मार्च को एसएसपी देहरादून से शिकायत की, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद एसीजेएम अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश उदय प्रताप सिंह ने कोतवाली पुलिस को आरोपी लड्डू, बैजनाथ साहनी, गुनवा उर्फ शिवशंकर, छोटू तथा कंचन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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