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Pithoragarh News: चरस तस्करी के दो दोषियों को छह और चार साल की सजा

Fri, 23 Oct 2026 10:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 23 Oct 2026 10:51 PM IST
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Two people convicted of hashish smuggling were sentenced to six and four years in prison
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया है। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी मनोज कुमार को छह वर्ष का कठोर कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड जबकि दीपक सिंह को चार वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, अगस्त 2023 में पाटी ब्लॉक के देवीधुरा क्षेत्र स्थित ढोलीगांव तिराहे के पास पुलिस और एसओजी ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोका था। तलाशी के दौरान मनोज कुमार, निवासी बरेली, उत्तरप्रदेश के पास से 640 ग्राम और दीपक सिंह, निवासी कनवाड़, पाटी के पास से 410 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस पर पाटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
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