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Pithoragarh News: प्रबंधक को जिंदा जलाने वाले गार्ड को उम्रकैद
Mon, 24 Aug 2026 11:25 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Mon, 24 Aug 2026 11:25 PM IST
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पिथौरागढ़। तीन साल पहले धारचूला स्थित एसबीआई शाखा में शाखा प्रबंधक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले सुरक्षा गार्ड को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी गार्ड दीपक क्षेत्री को शाखा प्रबंधक की हत्या का दोषी करार देते हुए 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
मामला छह मई 2023 का है। धारचूला एसबीआई में तैनात शाखा प्रबंधक मोहम्मद ओवेश और देहरादून के भगवानपुर सहसपुर निवासी सुरक्षा गार्ड दीपक क्षेत्री के बीच ड्यूटी को लेकर कहासुनी हो गई थी।
आरोप है कि विवाद के बाद दीपक ने शाखा प्रबंधक के कक्ष में उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में मोहम्मद ओवेश गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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घटना के बाद बैंक कर्मचारी सुरेंद्र सिंह नबियाल ने आरोपी गार्ड के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने तथा साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दीपक क्षेत्री को शाखा प्रबंधक की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामला छह मई 2023 का है। धारचूला एसबीआई में तैनात शाखा प्रबंधक मोहम्मद ओवेश और देहरादून के भगवानपुर सहसपुर निवासी सुरक्षा गार्ड दीपक क्षेत्री के बीच ड्यूटी को लेकर कहासुनी हो गई थी।
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आरोप है कि विवाद के बाद दीपक ने शाखा प्रबंधक के कक्ष में उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में मोहम्मद ओवेश गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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घटना के बाद बैंक कर्मचारी सुरेंद्र सिंह नबियाल ने आरोपी गार्ड के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने तथा साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दीपक क्षेत्री को शाखा प्रबंधक की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।