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Pithoragarh News: पशु क्रूरता अधिनियम के तहत चार लोग गिरफ्तार
Sun, 08 Sep 2024 11:09 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sun, 08 Sep 2024 11:09 PM IST
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बेड़ीनाग /पिथौरागढ़। बेड़ीनाग पुलिस ने 13 भैंसों को पिकअप में ठूंस कर ले जा रहे चार लोगों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात्रि उपजिलाधिकारी ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ व्यक्ति दो पिकअप वाहनों में भैंसों को क्रूरता पूर्वक ठूंसकर ले जा रहे हैं। थानाध्यक्ष महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल धारीछोरा राइआगर पहुंची। इस दौरान दो पिकअप वाहन यूके 06 सीए 1717 और यूके 02 सीए 0298 में साकिर हुसैन, मोहम्मद शाहरुख निवासी वार्ड नंबर तीन कालाढूंगी जिला नैनीताल, इकराम अली निवासी केलाखेड़ा बाजपुर ऊधमसिंह नगर और खलील खान निवासी केलाखेड़ा जिला ऊधमसिंह नगर नौ बड़ी भैंस और चार छोटी भैंसों को पिकअप वाहनों में अमानवीय तरीके से ठूंसकर ले जा रहे थे। पुलिस टीम ने चारों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ बेड़ीनाग थाने में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत केस पंजीकृत कर दोनों वाहनों को सीज किया। संवाद
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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात्रि उपजिलाधिकारी ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ व्यक्ति दो पिकअप वाहनों में भैंसों को क्रूरता पूर्वक ठूंसकर ले जा रहे हैं। थानाध्यक्ष महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल धारीछोरा राइआगर पहुंची। इस दौरान दो पिकअप वाहन यूके 06 सीए 1717 और यूके 02 सीए 0298 में साकिर हुसैन, मोहम्मद शाहरुख निवासी वार्ड नंबर तीन कालाढूंगी जिला नैनीताल, इकराम अली निवासी केलाखेड़ा बाजपुर ऊधमसिंह नगर और खलील खान निवासी केलाखेड़ा जिला ऊधमसिंह नगर नौ बड़ी भैंस और चार छोटी भैंसों को पिकअप वाहनों में अमानवीय तरीके से ठूंसकर ले जा रहे थे। पुलिस टीम ने चारों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ बेड़ीनाग थाने में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत केस पंजीकृत कर दोनों वाहनों को सीज किया। संवाद