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Pithoragarh News: जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो युवतियों समेत पांच आरोपी दोषमुक्त

Sun, 23 Mar 2025 10:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 23 Mar 2025 10:47 PM IST
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Five accused including two women acquitted in case of death threat
पिथौरागढ़। सिविल जज जूनियर डिविजन पूनम टोडी की अदालत ने गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले दो युवतियों समेत पांच आरोपियों को दोषमुक्त किया है।
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मामले के अनुसार दो सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने कोतवाली पिथौरागढ़ को हेल्पलाइन नंबर 112 से सूचना दी कि एसआईटी काॅलेज के पास उसकी बहन के साथ एक लड़का बदतमीजी कर रहा था। सूचना पर चीता पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने शराब के नशे में पकड़े युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला व गालीगलौज कर पकड़े गए आरोपी युवक को छुड़ा लिया और जान से मारने की धमकी दी।
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छीना-झपटी में एक पुलिस कर्मी की वर्दी भी फट गई। इस मामले में पुलिस ने दो युवतियों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 332, 353, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 28 सितंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, इस पर शनिवार को फैसला आया। सिविल जज जूनियर डिविजन पूनम टोडी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद सभी आरोपियों इंदू, निशा, राजेश सिंह, पंकज और लक्ष्मण सिंह को दोष मुक्त कर दिया। संवाद
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