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प्रशासन ने रुकवाया नाबालिग का विवाह
Updated Mon, 10 Dec 2018 10:28 PM IST
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कनालीछीना (पिथौरागढ़)। डीडीहाट के उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने तत्परता दिखाते हुए एक बाल विवाह होनेे से रोक दिया। नाबालिग को काउंसिलिंग के लिए बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है।
सोमवार को डीडीहाट के उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता को कनालीछीना के एक गांव में नाबालिग का विवाह होने की सूचना मिली। एसडीएम राजस्व और रेगुलर पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। बेड़ीनाग क्षेत्र से लड़की के पिता और मां लड़की को लेकर लड़के के गांव में पहुंचे थे। लड़की की उम्र करीब 15 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष बताई गई है।
उपजिलाधिकारी ने बाल विवाह कानूनन को अपराध बताते हुए लड़की के माता-पिता से कहा कि 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़की का विवाह नहीं किया जा सकता। इस पर लड़की के माता-पिता उसका विवाह न कराने पर राजी हुए। प्रशासन ने लड़के के माता-पिता को भी बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताया। मौके पर पहुंचे बाल विकास अधिकारी अजय पुनेठा ने बताया कि नाबालिग लड़की को काउंसिलिंग के लिए बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। विवाह रुकवाने वाले दल में राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र, शंकर दत्त कापड़ी और पुलिस के जवान शामिल थे।
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सोमवार को डीडीहाट के उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता को कनालीछीना के एक गांव में नाबालिग का विवाह होने की सूचना मिली। एसडीएम राजस्व और रेगुलर पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। बेड़ीनाग क्षेत्र से लड़की के पिता और मां लड़की को लेकर लड़के के गांव में पहुंचे थे। लड़की की उम्र करीब 15 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष बताई गई है।
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उपजिलाधिकारी ने बाल विवाह कानूनन को अपराध बताते हुए लड़की के माता-पिता से कहा कि 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़की का विवाह नहीं किया जा सकता। इस पर लड़की के माता-पिता उसका विवाह न कराने पर राजी हुए। प्रशासन ने लड़के के माता-पिता को भी बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताया। मौके पर पहुंचे बाल विकास अधिकारी अजय पुनेठा ने बताया कि नाबालिग लड़की को काउंसिलिंग के लिए बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। विवाह रुकवाने वाले दल में राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र, शंकर दत्त कापड़ी और पुलिस के जवान शामिल थे।
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