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Pithoragarh News: स्मैक तस्करी के दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा
Fri, 02 May 2025 10:38 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Fri, 02 May 2025 10:38 PM IST
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पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज की अदालत ने स्मैक के साथ पकड़े गए अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार अक्तूबर 2022 को पुलिस ने पिथौरागढ़-घाट मोटर मार्ग पर चेकिंग के दौरान करन सिंह के पास से 5.8 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने पिथौरागढ़ कोतवाली में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज की अदालत में चला।
दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने बीसाबजेड़ निवासी करन सिंह घोटा को दोषी करार देते हुए धारा 8 सपठित धारा 21 बी स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस कारावास की सजा में समायोजित की जाएगी।
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मामले के अनुसार अक्तूबर 2022 को पुलिस ने पिथौरागढ़-घाट मोटर मार्ग पर चेकिंग के दौरान करन सिंह के पास से 5.8 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने पिथौरागढ़ कोतवाली में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज की अदालत में चला।
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दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने बीसाबजेड़ निवासी करन सिंह घोटा को दोषी करार देते हुए धारा 8 सपठित धारा 21 बी स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस कारावास की सजा में समायोजित की जाएगी।
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