फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   खाल तस्कर को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

खाल तस्कर को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Tue, 19 Sep 2017 11:04 PM IST
Updated Tue, 19 Sep 2017 11:04 PM IST
विज्ञापन
खाल तस्कर को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा की अदालत ने एक खाल तस्कर को मंगलवार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर छह जनवरी 2017 को डीडीहाट के जाखधौलेत गांव निवासी जगदीश सिंह गैड़ा के कब्जे से मड़मानले तिराहे के पास तेंदुए की दो खालें बरामद की थी। जगदीश सिंह का साथी डीडीहाट के आंकोट गांव निवासी हेमंत सिंह खड़ायत मौके से भाग गया था।
विज्ञापन


एसटीएम की इस टीम में उपनिरीक्षक एनके भट्ट, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, महेंद्र गिरी, किशोर कुमार, दुर्गा सिंह और वीरेंद्र सिंह शामिल थे। पकड़ी गई खालों को परीक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भेजा गया, वहां से खालों के तेंदुए की होने संबंधी पुष्टि हुई। इस मामले की विवेचना वन विभाग के उपखंड अधिकारी एमएम भट्ट ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने गवाह के तौर पर वन विभाग के रेंज अधिकारी दिनेश जोशी, वन रक्षक कैलाश सिंह, एसडीओ अनिल श्रीवास्तव, पुलिस कांस्टेबल आन सिंह महरा समेत एसटीएफ की टीम को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी जगदीश सिंह को सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed