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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   13 nomination day

पहले दिन 13 नामांकन पत्र दाखिल

Sat, 01 Oct 2016 11:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़ Updated Sat, 01 Oct 2016 11:07 PM IST
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13 nomination day
छात्रसंघ के लिए नामांकन कराने पहुंचे दावेदार - फोटो : अमर उजाला

एलएसएम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के लिए शनिवार से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को पहले दिन 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कई दावेदारों ने जुलूस के साथ नामांकन कराया। नामांकन की प्रक्रिया तीन अक्तूबर को भी जारी रहेगी। मतदान छह अक्तूबर को होगा। वहीं, कॉलेज में शनिवार को भारी गहमागहमी का माहौल रहा। छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है।

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प्राचार्य डा. डीएस पांगती के निर्देशन में चुनाव समिति ने नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई। मुख्य चुनाव अधिकारी डा. अजय शुक्ल ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को एकमात्र नामांकन नितिन मारकना ने कराया है। उपाध्यक्ष पद के लिए प्रशांत विश्वकर्मा, मनीष सामंत, जितेंद्र चौहान ने पर्चा भरा। छात्रा उपाध्यक्ष के लिए अर्चना बराल और बेबिका विश्वकर्मा ने, महासचिव पद के लिए एकमात्र दीपक मेहता ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
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संयुक्त सचिव पद के लिए राजेश सिंह चौहान, अभिषेक कोहली, प्रकाश सिंह रौतेला, कोषाध्यक्ष पद के लिए कमलेश कसनियाल, धीरज चंद्र जोशी और सौरभ भंडारी ने नामांकन पत्र दाखिल कराया। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए अभी कोई नामांकन नहीं हुआ है। नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने में सहायक चुनाव अधिकारी डा. पंकज भट्ट, डा. आरएस अधिकारी, डा. आरडी जोशी, डा. एनएस बनकोटी, डा. डीके उपाध्याय आदि ने सहयोग दिया। कॉलेज में करीब पांच हजार विद्यार्थी मतदाता है। 
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छात्रसंघ चुनाव : प्रशासन ने लगाई धारा-144
एलएसएम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में छह अक्तूबर को होने वाले छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार से धारा-144 लागू कर दी है। एसडीएम संतोष कुमार पांडे ने बताया कि चुनाव के दौरान अशांति की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज परिसर में 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, चाकू, डंडा आदि लेकर नहीं घूमेगा। चुनाव के दौरान कॉलेज में सिर्फ अधिकारियों, कर्मचारियों को ही वाहन ले जाने की अनुमति मिलेगी। बिना अनुमति के किसी को भी सभा, जुलूस, प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि धारा-144 छह अक्तूबर को चुनाव संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी।

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