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Pauri News: गुंडा एक्ट के तीन आरोपी छह-छह माह के लिए हुए जिला बदर

Tue, 22 Oct 2024 10:16 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Oct 2024 10:16 PM IST
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Three accused of Goonda Act sent to district Badar for six months each
पौड़ी। गुंडा एक्ट के तीन आरोपी छह-छह माह के लिए जिला बदर हो गए हैं। इनमें दो आरोपी कोतवाली कोटद्वार क्षेत्र के हैं। जबकि एक आरोपी थाना रिखणीखाल क्षेत्र का है। जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी डाॅ. आशीष चौहान ने आरोपियों के जिला बदर का आदेश जारी किया है। उन्होंने पुलिस को जिला बदर की कार्रवाई किए जाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए हैं।
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कोतवाली कोटद्वार क्षेत्र के कामरुप नगर सिताबपुर निवासी मुकेश चौहान पर पुलिस ने अगस्त 2023 में गुंडा एक्ट लगाया था। पुलिस ने आरोपी को जिला बदर किए जाने की संस्तुति के साथ डीएम पौड़ी को भेजा था। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2017 में एक, 2023 में दो वाद दर्ज हैं। कोतवाली कोटद्वार के ही सिंबलचौड़ निवासी सागर चौहान पर एनपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं में वर्ष 2016 से 2019 के बीच 4 मुकदमें दर्ज थे। पुलिस ने वर्ष 2018 में गुंडा एक्ट लगाया था। थाना रिखणीखाल क्षेत्र के सिलाना गांव निवासी अनिल सिंह पर शराब तस्तरी के आरोप में आबकारी अधिनियम के तहत वर्ष 2019, 20 में एक-एक, 2022 में दो मुकदमा दर्ज किए गए थे। डीएम डाॅ. आशीष चौहान ने बताया कि गुंडा एक्ट के तीनों आरोपियों को छह-छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस को जिला बदर की कार्रवाई किए जाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।
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