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Pauri News: श्रीकोट में खनन कार्य पर लगाई रोक, मशीनों को किया सीज

Tue, 25 Feb 2025 10:50 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2025 10:50 PM IST
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Mining work banned in Srikot, machines seized

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श्रीनगर। तहसील श्रीनगर क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर निरीक्षण अभियान चालाया गया। तहसील प्रशासन श्रीनगर एवं जिला खान अधिकारी के नेतृत्व में चले इस अभियान में नियम के विरुद्ध खनन पट्टों का संचालन होने व अन्य अनियमितताओं के खिलाफ टीम की ओर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई।

जिला खान अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि निरीक्षण में श्रीकोट में अलकनंदा नदी किनारे पट्टा धारक राजेन्द्र सिंह बिष्ट के पक्ष में स्वीकृत दो हेक्टेयर चुगान लॉट में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन किया जाना पाया गया। इस पर संबंधित पट्टाधारक की ई-खनन पोर्टल आईडी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया तथा अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य स्थगित करने के निर्देश दिए गए।
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इससे पूर्व भी अलकनंदा नदी में अवैध रूप से जेसीबी/पोकलैंड मशीन के संचालन के कारण मौके पर मशीनों को सीज किया गया था। इस तरह, पट्टाधारक पर अर्थदंड एवं पूर्व बकाया सहित कुल छह करोड़ 32 लाख 96 हजार 838 रुपए की देयता निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत चमसैरा एवं श्रीकोट रिटेल भंडारण का औचक निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान ई-रवन्ना पोर्टल पर दर्ज 1761.62 टन उपखनिज के सापेक्ष मौके पर कोई उपखनिज भंडारित नहीं पाया गया। साथ ही भंडारण स्थल पर चारदीवारी, धर्मकांटा, कार्यालय एवं सीसीटीवी जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी नहीं मिली। इसे देखते हुए ई-खनन पोर्टल आईडी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है व भंडारणकर्ता को स्थिति स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। कहा, यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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श्रीकोट में रेलवे का रेडमिक्स प्लांट सीज

श्रीनगर। खान अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि श्रीकोट गंगानाली में रेलवे के पैकेज नंबर-6 के अंतर्गत संचालित रेडमिक्स प्लांट की अनुमति समाप्त होने के बावजूद इसके संचालन की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान प्लांट का अवैध संचालन पाया गया, जिसके फलस्वरूप मौके पर प्लांट को सीज कर दिया गया है एवं रेलवे को स्थिति स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि गत 23 फरवरी को ग्राम कंडोली में स्थित दीपांजली एसोसिएट स्टोन क्रेशर एवं ग्राम गहड़ में स्थित मां एसोसिएट स्टोन क्रशर का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था। मौके पर ई-खनन पोर्टल पर दर्ज उपखनिज की मात्रा पर नोटिस जारी किया गया है। कहा, इन सभी मामलों में उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2021 एवं संशोधित नियमावली, 2024 केना में मौके पर अधिक भंडारण पाया गया। इस अनियमितता के कारण दोनों प्लांट की ई-रवन्ना पोर्टल आईडी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है तथा संचालकों को स्पष्टीकरण हे सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
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