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Pauri News: बीमा कंपनी देगी मृतक ट्रक परिचालक के परिजनों को 14.95 लाख का प्रतिकर

Wed, 04 Dec 2024 11:23 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 04 Dec 2024 11:23 AM IST
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Insurance company will give compensation of Rs 14.95 lakh to the family of the deceased truck operator

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पौड़ी। बीमा कंपनी मृतक ट्रक परिचालक के परिजनों को 14.95 लाख का प्रतिकर देगी। कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को दुर्घटना तिथि से निर्णय की तिथि तक 12 प्रतिशत व निर्णय से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याजदर से प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है।

तहसील कीर्तिनगर के नारंगी (मंजाकोट) गांव निवासी राकेश सिंह डांग निवासी विनय कुमार घिल्डियाल के ट्रक में परिचालक था। स्वामी के निर्देश पर बीते 4 दिसंबर 2023 को श्रीनगर से ऋषिकेश सामान लेने गए ट्रक में परिचालक भी गया था। जहां से लौटते समय रात को तीनधारा व बछेलीखाल के बीच तकनीकी खराबी के चलते ट्रक अचानक गहरी खाई में गिर गया था।
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देवप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल परिचालक को बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया था। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक राकेश सिंह के परिजनों ने 22 मार्च 2024 को कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में क्षतिपूर्ति याचिका दाखिल की थी। कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी लक्ष्मण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय शाखा प्रबंधक हरिद्वार को मृतक के परिजनों को 14 लाख 95 हजार 500 रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने मृतक की पत्नी को अंत्येष्टि व्यय 15 हजार अतिरिक्त प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया है।
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