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खाद्य सुरक्षा मानको पर खरे नहीं उतरे चार सेंपल
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जनपद पौड़ी में खाद्य पदार्थों के चार सैंपल खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विभाग ने जांच में फेल सैंपल से संबंधित व्यवसायियों व कंपनियों को जांच का एक और मौका दिया है। विभागीय अधिकारी ने कहा कि फेल सैंपल मामले में एक माह के भीतर जांच के लिए दोबारा आवेदन नहीं करने पर व्यवसायी व कंपनी के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी की अदालत में वाद दायर किया जाएगा।
जनपद पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से होली पर्व के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के 22 सैंपल लिए थे, जिन्हें जांच के लिए नोएडा की लैब में भेजा गया था। इन सैंपलों की जांच में 18 सैंपल मानकों पर सही पाए गए हैं, जबकि चार सैंपल खाद्य सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। जिला अभिहित अधिकारी पौड़ी एएस रावत ने बताया कि श्रीनगर से मैदा, कोटद्वार से चना दाल, पौड़ी से घी और पाटीसैंण से धनिया पाउडर सैंपल जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत सही नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विक्रेताओं व कंपनियों को मामले में एक माह के भीतर दोबारा जांच के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया है। रावत ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं किए जाने पर संबंधित विक्रेताओं व कंपनियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी की अदालत में वाद दायर किया जाएगा।
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जनपद पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से होली पर्व के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के 22 सैंपल लिए थे, जिन्हें जांच के लिए नोएडा की लैब में भेजा गया था। इन सैंपलों की जांच में 18 सैंपल मानकों पर सही पाए गए हैं, जबकि चार सैंपल खाद्य सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। जिला अभिहित अधिकारी पौड़ी एएस रावत ने बताया कि श्रीनगर से मैदा, कोटद्वार से चना दाल, पौड़ी से घी और पाटीसैंण से धनिया पाउडर सैंपल जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत सही नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विक्रेताओं व कंपनियों को मामले में एक माह के भीतर दोबारा जांच के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया है। रावत ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं किए जाने पर संबंधित विक्रेताओं व कंपनियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी की अदालत में वाद दायर किया जाएगा।
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