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नाबालिक से छेड़छाड़ पर दोषी को तीन साल की कैद
Updated Mon, 22 Oct 2018 10:34 PM IST
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पौड़ी। नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ का आरोप साबित होने पर पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला वर्ष 2017 का कालागढ़ थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 जून वर्ष 2017 को थाना क्षेत्र निवासी दो नाबालिग बहनें दोपहर ढाई बजे अपने घर में सो रही थी, तभी आरोपी नदीम उर्फ भूरा ने उनके घर पर आकर उनसे छेड़छाड़ की। 21 जून को घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। न्यायाधीश विशेष अदालत (पोक्सो) जीएस धर्मशक्तू ने मामले में सुनवाई की। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी के मुताबिक आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। पीड़िता, उसकी बहन, मां और पड़ोसी सहित अन्य लोगों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 जून वर्ष 2017 को थाना क्षेत्र निवासी दो नाबालिग बहनें दोपहर ढाई बजे अपने घर में सो रही थी, तभी आरोपी नदीम उर्फ भूरा ने उनके घर पर आकर उनसे छेड़छाड़ की। 21 जून को घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। न्यायाधीश विशेष अदालत (पोक्सो) जीएस धर्मशक्तू ने मामले में सुनवाई की। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी के मुताबिक आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। पीड़िता, उसकी बहन, मां और पड़ोसी सहित अन्य लोगों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई।
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