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प्रशासनिक समिति देखेगी ग्राम पंचायत कोल्ठा में कामकाज

Fri, 11 Sep 2020 07:15 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2020 07:15 PM IST
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Administrative committee will see functioning in Gram Panchayat Koltha
विकासखंड खिर्सू की ग्राम पंचायत कोल्ठा में ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करते हुए जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी ने तीन सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया है। यह समिति ग्राम पंचायत के कार्य देखेगी। यहां मौजूदा ग्राम प्रधान आयु कम होने की वजह से अयोग्य घोषित की जा चुकी है।
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गत वर्ष अक्तूबर माह में ग्राम प्रधान के चुनाव संपन्न हुए थे। ग्राम पंचायत कोल्ठा में सामान्य सीट पर रणवीर लाल व कुमारी राखी उम्मीदवार थे। चुनाव में राखी पांच वोट से विजयी रही, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और प्रधान राखी की जन्म तिथि कम होने के मामले में हारे हुए प्रत्याशी रणवीर लाल ने एसडीएम कोर्ट श्रीनगर में याचिका दाखिल कर दी। 11 फरवरी 2020 को एसडीएम कोर्ट ने ग्राम प्रधान के लिए निर्धारित आयु पूर्ण न करने पर राखी को अयोग्य घोषित किया। फैसले के खिलाफ राखी 22 फरवरी को जिला न्यायालय चली गई। प्रकरण में 30 जुलाई को जिला जज ने भी फैसला दे दिया। जिला प्रशासन की ओर से न्यायालय के फैसले के संबंध में डीजीसी (शासकीय अधिवक्ता) की राय ली गई, जिसमें यह साफ हो गया कि राखी का स्टे आर्डर प्रभाव में नहीं है। तत्पश्चात डीएम धीराज गर्ब्याल ने प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगाते हुए प्रशासनिक समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। समिति में वार्ड मेंबर प्रदीप सिंह, बीना देवी व उषा देवी को सदस्य बनाया गया है। ग्राम प्रधान का चुनाव होने तक यह समिति कार्य करेगी। दूसरी ओर प्रधान पद पर अयोग्य घोषित की गई राखी के पिता चतर सिंह के खिलाफ कोतवाली में भी इसी प्रकरण में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। चतर सिंह पर परिवार रजिस्टर में कूट रचना व छेड़छाड़ का आरोप है।
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