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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद

Mon, 05 Aug 2019 07:21 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Aug 2019 07:21 PM IST
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Accused of molesting a minor imprisoned for three years
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया । अदालत ने इसके अलावा पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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जिले के राजस्व क्षेत्र घुड़दौडस्यूं के एक गांव की नाबालिग छात्रा के स्कूल से घर लौटते समय छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। पिता की तहरीर पर अगस्त 2017 को राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अभियोजक पोक्सो विजेंद्र सिंह रावत व शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी के मुताबिक राजस्व क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा स्कूल से अपने घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में एक युवक नाबालिग छात्रा को सड़क के नीचे स्कपर में ले गया। इस दौरान वह नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने लगा। नाबालिग के समय पर घर नहीं पहुंचने पर घरवाले व ग्रामीण उसकी खोज करते हुए सड़क के समीप पहुंचे। यहां आरोपी के कब्जे में नाबालिग स्कपर के अंदर मिली। राजस्व पुलिस ने पोस्को के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। विशेष सत्र न्यायाधीश जीएस शक्तू की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी।
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