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Pauri News: नगर पालिका पौड़ी के 8 वार्डों में दर्ज हुईं 27 आपत्तियां
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पौड़ी। निकाय चुनाव को लेकर कवायद के बीच नगर पालिका पौड़ी के 8 वार्डों में सभासद के पदों के आरक्षण निर्धारण के खिलाफ 27 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा वार्ड संख्या 3 पर 14 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। जबकि वार्ड-6, 7, 8 व 9 में एक-एक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। पहली सुनवाई में अधिकारियों ने 25 आपत्तियां सुनी। दो शिकायतकर्ता सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। वहीं शिकायतकर्ता शनिवार अपराह्न 3 बजे तक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। जिनकी सुनवाई शाम पांच बजे तक होगी।
शुक्रवार को नगर पालिका पौड़ी के वार्डों में सभासद के पदों के आरक्षण निर्धारण पर दर्ज आपत्तियों की पहली सुनवाई हुई। डीडीओ पौड़ी मनविंदर कौर ने आपत्तियां सुनी। नगर पालिका के वार्ड-3 में सभासद का पद अनुसूचित जाति आरक्षित किया गया है। जिस पर सबसे ज्यादा 14 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनमें बीते वर्ष भी सीट के अनुसूचित जाति महिला ही आरक्षित होने पर इस बार अनारक्षित, सामान्य महिला व अनुजाति पुरुष किए जाने की मांग की गई है। वार्ड-4 अनारक्षित है। जिसे महिला आरक्षित व अनुसूचित जाति पुरुष किए जाने की मांग की गई है।
वार्ड-6 जो सामान्य महिला है, उसे महिला, वार्ड-7 जो सामान्य महिला है, उसे महिला, वार्ड-8 जो अनारक्षित है, उसे अनुसूचित जाति महिला, वार्ड-9 जाे अनारक्षित है, उसे अनुसूचित जाति पुरुष किए जाने की मांग की गई है। वार्ड-10 में महिला सामान्य है। जिसे अनारक्षित व महिला किए जाने को लेकर तीन आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा वार्ड-11 में तीन आपत्तियां दर्ज की गई हैं। यह वार्ड अनुसूचित जाति महिला आरक्षित है। वार्ड को सामान्य व अनुसूचित जाति पुरुष किए जाने की मांग की गई है। डीडीओ पौड़ी मनविंदर कौर ने बताया कि नगर पालिका के 8 वार्डों में बीते 19 दिसंबर तक 27 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। जिसमें 25 आपत्तियां सुन ली गई हैं, दो शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे हैं। बताया कि आपत्तियों का निस्तारण मानकों के तहत किया जाएगा। डीडीओ कौर ने बताया कि आपत्तियां 21 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक दर्ज की जा सकती हैं। जिनकी सुनवाई 21 को शाम पांच बजे तक की जाएगी।
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खानापूर्ति है सुनवाई: अंजुल
जिला मुख्यालय पौड़ी निवासी मनोज रावत अंजुल, ललित नेगी, जसपाल सिंह, हंसा सिंह, विकास ने वार्डों के आरक्षण निर्धारण की आपत्तियों की सुनवाई को खानापूर्ति करार दिया है। कहा कि वार्ड-3 बीते चुनाव में अनुसूचित जाति महिला आरक्षित था। जिसे दोबारा अनुसूचित जाति महिला आरक्षित कर दिया गया है। वार्ड के लोग सीट को अनारक्षित किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर दर्ज आपत्ति को रखा गया। लेकिन अधिकारियों ने आरक्षण के चक्रानुक्रम सहित अन्य जानकारी नहीं दी। जिसके बाद प्रकरण की आपत्ति शहरी विकास निदेशालय को भेज दी गई है। वहीं डीडीओ मनविंदर कौर ने कहा कि सभी आपत्तियों को मानकों के तहत ही निस्तारित किया जाएगा।
शुक्रवार को नगर पालिका पौड़ी के वार्डों में सभासद के पदों के आरक्षण निर्धारण पर दर्ज आपत्तियों की पहली सुनवाई हुई। डीडीओ पौड़ी मनविंदर कौर ने आपत्तियां सुनी। नगर पालिका के वार्ड-3 में सभासद का पद अनुसूचित जाति आरक्षित किया गया है। जिस पर सबसे ज्यादा 14 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनमें बीते वर्ष भी सीट के अनुसूचित जाति महिला ही आरक्षित होने पर इस बार अनारक्षित, सामान्य महिला व अनुजाति पुरुष किए जाने की मांग की गई है। वार्ड-4 अनारक्षित है। जिसे महिला आरक्षित व अनुसूचित जाति पुरुष किए जाने की मांग की गई है।
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वार्ड-6 जो सामान्य महिला है, उसे महिला, वार्ड-7 जो सामान्य महिला है, उसे महिला, वार्ड-8 जो अनारक्षित है, उसे अनुसूचित जाति महिला, वार्ड-9 जाे अनारक्षित है, उसे अनुसूचित जाति पुरुष किए जाने की मांग की गई है। वार्ड-10 में महिला सामान्य है। जिसे अनारक्षित व महिला किए जाने को लेकर तीन आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा वार्ड-11 में तीन आपत्तियां दर्ज की गई हैं। यह वार्ड अनुसूचित जाति महिला आरक्षित है। वार्ड को सामान्य व अनुसूचित जाति पुरुष किए जाने की मांग की गई है। डीडीओ पौड़ी मनविंदर कौर ने बताया कि नगर पालिका के 8 वार्डों में बीते 19 दिसंबर तक 27 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। जिसमें 25 आपत्तियां सुन ली गई हैं, दो शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे हैं। बताया कि आपत्तियों का निस्तारण मानकों के तहत किया जाएगा। डीडीओ कौर ने बताया कि आपत्तियां 21 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक दर्ज की जा सकती हैं। जिनकी सुनवाई 21 को शाम पांच बजे तक की जाएगी।
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खानापूर्ति है सुनवाई: अंजुल
जिला मुख्यालय पौड़ी निवासी मनोज रावत अंजुल, ललित नेगी, जसपाल सिंह, हंसा सिंह, विकास ने वार्डों के आरक्षण निर्धारण की आपत्तियों की सुनवाई को खानापूर्ति करार दिया है। कहा कि वार्ड-3 बीते चुनाव में अनुसूचित जाति महिला आरक्षित था। जिसे दोबारा अनुसूचित जाति महिला आरक्षित कर दिया गया है। वार्ड के लोग सीट को अनारक्षित किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर दर्ज आपत्ति को रखा गया। लेकिन अधिकारियों ने आरक्षण के चक्रानुक्रम सहित अन्य जानकारी नहीं दी। जिसके बाद प्रकरण की आपत्ति शहरी विकास निदेशालय को भेज दी गई है। वहीं डीडीओ मनविंदर कौर ने कहा कि सभी आपत्तियों को मानकों के तहत ही निस्तारित किया जाएगा।