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Pauri News: वाहन दुर्घटना में युवक की मौत पर बीमा कंपनी को देंगे होंगे 19.50 लाख

Fri, 17 Oct 2025 05:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Fri, 17 Oct 2025 05:05 PM IST
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19.50 lakh will have to be paid to the insurance company on the death of a youth in a vehicle accident.
पौड़ी। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में बीमा कंपनी को 19.50 लाख 519 रुपये का भुगतान करना होगा। जिला जज/एमएसीटी पौड़ी धर्म सिंह की अदालत ने मृतक के परिजनों को धनराशि एक महीने में भुगतान के आदेश दिए हैं।
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अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लैंसडौन तहसील के ग्राम गोडी गांव तल्ला निवासी विजय कुमार 20 सितंबर 2024 को सुबह मलेठी बाजार से पैदल राजकीय पॉलीटेक्निक सतपुली जा रहा था। तभी सतपुली-रीठाखाल मोटर मार्ग पर चौंदकोट गेट के समीप एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में विजय कुमार (20) की मौके पर ही मौत हो गई। वह पॉलिटेक्निक में द्वितीय वर्ष का छात्र था। इस पर परिजनों ने क्षतिपूर्ति के रूप में 88.60 लाख रुपये के प्रतिकर के लिए न्यायालय में वाद दायर किया।
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बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कोटद्वार ने प्रतिकर के दावाें को अस्वीकार करते हुए घटनाक्रम को झूठा और काल्पनिक बताते हुए प्रतिकर देने से इन्कार कर दिया। दलील दी गई कि ट्रक चालक के पास लाइसेंस और वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र भी नहीं था। जबकि वाहन चालक देवेंद्र रावत ने लापरवाही से वाहन चलाने से घटना हुई। इस वजह से बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान के लिए बाध्य नहीं है। जिला जज/एमएसीटी पौड़ी ने साक्ष्यों व दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को प्रतिकर की राशि 19.50 लाख 519 रुपये एक महीने में भुगतान के आदेश दिए हैं।
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