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महिला का पर्स लूटने वाले को एक साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला,रामनगर
Updated Mon, 11 May 2015 01:54 AM IST
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महिला का पर्स लूटने वाले एक लुटेरे को स्थानीय कोर्ट ने एक साल
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सजा और 600 रुपए जुर्माना लगाया है, जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का
अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
30 नवंबर 2013 को मोतीमहल निवासी नीलू जिंदल अपने घर से बाजार आ रही थीं। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार एक लुटेरे से झपटा मारकर उनका पर्स छीन लिया था। भाग रहे लुटेरे का फोन मौके पर ही गिर गया। फोन, बाइक नंबर के आधार और नीलू की तहरीर पर पुलिस ने खताड़ी निवासी मो. अकरम को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से लूटा हुआ पर्स एवं उसमें रखे 9500 रुपए, एक चांदी का सिक्का बरामद किया था।
मामले में अकरम को दोषी पाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमकुमार ने एक साल की सजा सुनाते हुए 600 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा।
30 नवंबर 2013 को मोतीमहल निवासी नीलू जिंदल अपने घर से बाजार आ रही थीं। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार एक लुटेरे से झपटा मारकर उनका पर्स छीन लिया था। भाग रहे लुटेरे का फोन मौके पर ही गिर गया। फोन, बाइक नंबर के आधार और नीलू की तहरीर पर पुलिस ने खताड़ी निवासी मो. अकरम को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से लूटा हुआ पर्स एवं उसमें रखे 9500 रुपए, एक चांदी का सिक्का बरामद किया था।
मामले में अकरम को दोषी पाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमकुमार ने एक साल की सजा सुनाते हुए 600 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा।