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हाईकोर्ट: शीतवकाश में भी होगी विभिन्न अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई

Sat, 17 Jan 2026 11:24 AM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Sat, 17 Jan 2026 11:24 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर वादकारियों के हित और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था लागू की है।

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Various urgent cases will be heard even during the winter vacation
नैनीताल हाईकोर्ट।

विस्तार

 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश के क्रम में वादकारियों के हित में, और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है।

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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा है कि इसके अनुसार अब वेकेशन कोर्ट में ऐसे मामले भी दायर किए जा सकेंगे जो कोर्ट के पूर्व के उस निर्देश में शामिल नहीं थे, जो शीतवकाश के दौरान न्यायिक कार्यों के लिए जारी किया गया था। इनमे टेंडर संबंधी नई रिट पिटीशन, जो अंतरिम राहत के लिए अर्जेंट एप्लीकेशन के रूप में फाइल की गई हो भी शामिल होगी।

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