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उत्तराखंड हाईकोर्ट: बागेश्वर में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में सुनवाई जारी

Tue, 02 Dec 2025 04:00 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Tue, 02 Dec 2025 04:00 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागेश्वर जिले के कांडा तहसील समेत कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में सुनवाई जारी है। आज यानी दो दिसंबर को भी सुनवाई होगी।

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Uttarakhand High Court Hearing continues in the case of cracks caused by illegal chalk mining in Bageshwar
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बागेश्वर जिले के कांडा तहसील समेत कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में सुनवाई जारी है। आज यानी दो दिसंबर को भी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें चौपट हो चुकी हैं। जो संपन्न थे वे हल्द्वानी या अन्य जगहों पर चले गए। अब गांवों में निर्धन लोग ही बचे हैं। उनकी आय के जो साधन थे उन पर खड़िया खनन करने वालों की नजर है। 

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